ITR-2 को ऑनलाइन फाइल करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान, पहले से भरे डेटा के साथ न करें ये गलती; वरना फंस जाएंगे आप
By अंजली चौहान | Updated: July 18, 2025 10:00 IST2025-07-18T09:59:48+5:302025-07-18T10:00:39+5:30
ITR Filing 2025: कर विभाग आमतौर पर अप्रैल या मई तक उपयोगिताएँ और ऑनलाइन फॉर्म जारी कर देता है। लेकिन इस साल, इनके जारी होने में काफ़ी देरी हुई। आईटीआर-1 और आईटीआर-4 पहले मई में आए, लेकिन आईटीआर-2 और आईटीआर-3 उपयोगिताएँ फाइलिंग सीज़न शुरू होने के 100 दिन बाद आईं।

ITR-2 को ऑनलाइन फाइल करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान, पहले से भरे डेटा के साथ न करें ये गलती; वरना फंस जाएंगे आप
ITR Filing 2025: आयकर विभाग ने आयकर रिटर्न फॉर्म ITR-2 की ऑनलाइन फाइलिंग अपने ई-फाइलिंग पोर्टल पर शुरू कर दी है। टैक्सपेयर्स के लिए यह खबर खुशखबरी भरी है। करदाता अब इस ऑनलाइन यूटिलिटी के माध्यम से पहले से भरे गए डेटा का उपयोग करके वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, जो कई लोगों को ऑफलाइन एक्सेल यूटिलिटी की तुलना में अधिक सुविधाजनक लगता है।
विभाग ने शुक्रवार को अपने आधिकारिक हैंडल एक्स के जरिए यह अपडेट साझा किया। पोस्ट में लिखा है, "करदाताओं, कृपया ध्यान दें! आईटीआर-2 आयकर रिटर्न फॉर्म अब ई-फाइलिंग पोर्टल पर पहले से भरे गए डेटा के साथ ऑनलाइन दाखिल करने के लिए उपलब्ध है।"
गौरतलब है कि इस महीने की शुरुआत में, 11 जुलाई को, आयकर विभाग ने आईटीआर-2 और आईटीआर-3 के लिए एक्सेल-आधारित यूटिलिटीज़ लॉन्च कीं। ये यूटिलिटीज़ करदाताओं को फॉर्म डाउनलोड करने, उन्हें ऑफ़लाइन भरने और फिर उन्हें अपलोड करके अपना रिटर्न दाखिल करने की सुविधा देती हैं।
Kind Attention Taxpayers!
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) July 18, 2025
Income Tax Return Form of ITR-2 is now enabled for filing through online mode with pre-filled data at the e-filing portal.
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आईटीआर-2 का इस्तेमाल किसे करना चाहिए?
आईटीआर-2 उन व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ) के लिए लागू है जिनकी आय वेतन या पेंशन, एक से ज़्यादा मकानों से आय, पूंजीगत लाभ, या अन्य स्रोतों से आय है—व्यावसायिक या पेशेवर आय को छोड़कर।
इस साल ऑनलाइन आईटीआर-2 में कई बड़े अपडेट शामिल हैं, जो मुख्य रूप से वित्त वर्ष 2024-25 के लिए शुरू की गई पूंजीगत लाभ कर व्यवस्था में बदलावों के कारण हैं।
आईटीआर-2 में प्रमुख बदलाव
विशेषज्ञों ने बताया है कि नए फॉर्म में अधिक विस्तृत खुलासे की आवश्यकता है।
नए इंडेक्सेशन और कर दर नियमों के कारण, करदाताओं को 23 जुलाई, 2024 से पहले और बाद की अवधि के लिए दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ की अलग-अलग रिपोर्ट देनी होगी।
असूचीबद्ध बॉन्ड या डिबेंचर को उनकी होल्डिंग अवधि के आधार पर अलग-अलग घोषित किया जाना चाहिए।
1 अक्टूबर, 2024 को या उसके बाद प्राप्त बायबैक आय को पूंजीगत लाभ अनुसूची में "अन्य स्रोतों से आय" और "शून्य" दोनों के तहत दर्शाया जाना चाहिए।
संपत्ति और देयता प्रकटीकरण सीमा को संशोधित किया गया है। 1 करोड़ रुपये से अधिक आय वाले व्यक्तियों को अब अपनी संपत्ति और देनदारियों की घोषणा करनी होगी। पहले यह सीमा 50 लाख थी।
ITR-3 के लिए ऑनलाइन फाइलिंग अभी भी लंबित
हालांकि ITR-3 के लिए एक्सेल यूटिलिटीज उपलब्ध हैं, करदाता अभी तक पहले से भरे हुए डेटा के साथ ITR-3 ऑनलाइन फाइल नहीं कर सकते हैं। कई व्यक्ति और कर पेशेवर ऑनलाइन विकल्प को पसंद करते हैं क्योंकि इससे मैन्युअल डेटा प्रविष्टि की त्रुटियां कम होती हैं और समय की बचत होती है।