कार्यक्रम आयोजकों को आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति के रूप में पंजीकृत होना होगा: दिल्ली कर विभाग

By भाषा | Updated: December 16, 2021 22:16 IST2021-12-16T22:16:03+5:302021-12-16T22:16:03+5:30

Event organizers have to be registered as casual taxable person: Delhi Tax Department | कार्यक्रम आयोजकों को आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति के रूप में पंजीकृत होना होगा: दिल्ली कर विभाग

कार्यक्रम आयोजकों को आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति के रूप में पंजीकृत होना होगा: दिल्ली कर विभाग

नयी दिल्ली, 16 दिसंबर राष्ट्रीय राजधानी में फैशन शो, प्रदर्शनियों, संगीत संध्या जैसे कार्यक्रमों के आयोजकों को ‘‘आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति’’ के रूप में पंजीकृत होना होगा। दिल्ली व्यापार और कर विभाग के बृहस्पतिवार को जारी एक नोटिस में यह कहा गया है।

नोटिस में आगे कहा गया कि ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

यह नोटिस नए साल से पहले आई है, जब इस तरह के आयोजन बड़ी संख्या में किए जाते हैं।

नोटिस में कहा गया कि होटल, बैंक्वेट हॉल, रेस्तरां, फार्म हाउस और प्रदर्शनी हॉल जैसे आयोजन स्थलों के मालिकों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि आयोजकों के पास दिल्ली माल और सेवा कर (डीजीएसटी) अधिनियम, 2017 के तहत अपनी देनदारियों के निर्वहन के लिए पंजीकरण हो।

इसके मुताबिक कानून के तहत फैशन शो, सेलिब्रिटी इवेंट, सर्कस शो, प्रदर्शनियां, संगीत संध्या और संगोष्ठी जैसे कार्यक्रमों के आयोजकों के लिए ‘‘आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति’’ के रूप में पंजीकृत होना जरूरी है।

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Web Title: Event organizers have to be registered as casual taxable person: Delhi Tax Department

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