DGCA: दिल्ली-पुणे मार्ग पर 70 प्रतिशत, दिल्ली-अहमदाबाद मार्ग पर 72 प्रतिशत और दिल्ली-श्रीनगर मार्ग पर 36 प्रतिशत किराया घटा, डीजीसीए ने जारी किए आंकड़े, ऐसे करें चेक
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: July 1, 2023 10:52 AM2023-07-01T10:52:52+5:302023-07-01T10:53:31+5:30
Directorate General of Civil Aviation DGCA: डीजीसीए की यातायात निगरानी इकाई के आंकड़ों के अनुसार, दस मार्गों में से दिल्ली-मुंबई मार्ग पर औसत हवाई किराये में छह जून की तुलना में 29 जून को 74 प्रतिशत गिरावट आई है।
Directorate General of Civil Aviation DGCA: दिल्ली-मुंबई समेत विभिन्न हवाई मार्गों पर किराया घटा है। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा जुटाए गए आंकड़ों के आधार पर किए गए विश्लेषण में यह जानकारी दी गई। हाल के वर्षों में कुछ विशिष्ट मार्गों पर हवाई किराये में भारी उछाल आया था।
यह बदलाव मुख्य रूप से गो फर्स्ट का परिचालन निलंबित होने के बाद आया। डीजीसीए की यातायात निगरानी इकाई के आंकड़ों के अनुसार, दस मार्गों में से दिल्ली-मुंबई मार्ग पर औसत हवाई किराये में छह जून की तुलना में 29 जून को 74 प्रतिशत गिरावट आई है।
इस दौरान दिल्ली-पुणे मार्ग पर हवाई किराये में 70 प्रतिशत, दिल्ली-अहमदाबाद मार्ग पर 72 प्रतिशत और दिल्ली-श्रीनगर मार्ग पर 36 प्रतिशत गिरावट हुई है। हालांकि इस दौरान, कुछ मार्गों पर किराये में बढ़ोतरी भी हुई। मुंबई-दिल्ली और पुणे-दिल्ली मार्गों पर औसत किराया क्रमश: 23 प्रतिशत और 17 प्रतिशत बढ़ा है।
इसी महीने कई मार्गों पर हवाई किराया बढ़ गया था, जिसके बाद नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विमानन कंपनियों के प्रतिनिधियों से उचित कीमत सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली स्थापित करने को कहा था। भारत में हवाई किराया नियंत्रित नहीं है और व्यापक रूप से यह मांग-आपूर्ति की स्थिति पर निर्भर करता है।
एयरलाइन कंपनियां कॉकपिट में अनधिकृत व्यक्ति का प्रवेश रोकें: डीजीसीए
नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने शुक्रवार को एयरलाइन कंपनियों को नियमों का पालन सख्ती से करने और पायलटों व चालक दल के अन्य सदस्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि कॉकपिट में अनधिकृत व्यक्ति का प्रवेश नहीं हो। डीजीसीए ने चेतावनी देते हुए कहा कि नियमों का पालन नहीं करने पर, कॉकपिट में अनधिकृत प्रवेश के मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी।
डीजीसीए का यह निर्देश हाल ही में सामने आए उन मामलों के संदर्भ में आया है, जिनमें उड़ान के दौरान विमान के कॉकपिट में अनधिकृत व्यक्तियों ने प्रवेश किया था। नियामक ने एक परामर्श जारी करते हुए सभी एयरलाइन के परिचालन प्रमुखों को ‘उचित कदम उठाते हुए ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने’ के लिए कहा है।
डीजीसीए के सुरक्षा नियमों के अनुसार, कॉकपिट में अनधिकृत व्यक्ति के प्रवेश की अनुमति नहीं है। नियामक ने परामर्श में कहा, “कॉकपिट में अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश के मामले में हाल ही में रिपोर्ट किए गए हैं। ऐसे अनधिकृत व्यक्ति चालक दल के सदस्यों का ध्यान उनके काम से भटका सकते हैं, जिससे कोई विमान परिचालन से संबंधित कोई बड़ी गलती हो सकती है।”
तीन जून को टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया की चंडीगढ़-लेह उड़ान के दौरान प्रभारी पायलट ने उड़ान के दौरान एक अनधिकृत व्यक्ति को कॉकपिट में आने की अनुमति दे दी थी और वह व्यक्ति पूरी उड़ान के दौरान कॉकपिट में रहा।
इससे पहले 27 फरवरी को ऐसी ही एक घटना में एयर इंडिया की दिल्ली से दुबई जा रही उड़ान के दौरान पायलट ने अपनी महिला मित्र को कॉकपिट में आने की अनुमति दे दी थी। डीजीसीए ने दिल्ली-दुबई उड़ान मामले में ‘उचित कार्रवाई नहीं करने के लिए’ एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।
नियामक ने आरोपी पायलट का लाइसेंस भी तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया था और सहायक पायलट को चेतावनी दी थी। वहीं चंडीगढ़-लेह उड़ान मामले में डीजीसीए ने प्रभारी पायलट का लाइसेंस एक साल के लिए निलंबित कर दिया था ‘प्रथम अधिकारी’ का लाइसेंस एक महीने के लिए निलंबित कर दिया था।