दिल्ली परिवहन निगमः 1992 की पेंशन योजना से दूर रहे वर्तमान और पूर्व कर्मियों को देने का फैसला, 12000 होंगे लाभान्वित
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: September 1, 2022 02:40 PM2022-09-01T14:40:03+5:302022-09-01T14:40:49+5:30
Delhi Transport Corporation: निगम के कर्मियों के लाभ के लिए 23 नवंबर, 1992 को केंद्र सरकार के भूतल परिवहन मंत्रालय ने डीटीसी पेंशन योजना को मंजूरी दी थी।
नई दिल्लीः दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) ने उन वर्तमान एवं पूर्व कर्मियों को पेंशन देने का फैसला किया जो डीटीसी पेंशन योजना, 1992 के तहत नहीं आते हैं। इस कदम से निगम के करीब 12000 वर्तमान एवं पूर्व कर्मी लाभान्वित होंगे।
एक सरकारी बयान में कहा गया है कि केंद्र सरकार के कर्मियों की तर्ज पर ही निगम के कर्मियों के लाभ के लिए 23 नवंबर, 1992 को केंद्र सरकार के भूतल परिवहन मंत्रालय ने डीटीसी पेंशन योजना को मंजूरी दी थी। उस साल उसे लागू करने के दौरान सभी डीटीसी कर्मियों को उस योजना को अपनाने/न अपनाने का विकल्प दिया गया था।
योजना में उत्तरोतर किये गये बदलाव के बाद, इस योजना से बाहर रहने का फैसला करने वाले कर्मियों ने भी उसमें शामिल करने की मांग करने लगे। बयान में कहा गया है कि आज दिन में अपनी बैठक में डीटीसी बोर्ड ने डीटीसी के उन कर्मियों/पूर्व कर्मियों के लिए इसपेंशन योजना को मंजूरी दी जो अगस्त, 1981 से नवंबर, 1992 के बीच सेवा में थे और उन्होंने 1992 की डीटीसी पेंशन योजना को नहीं चुना था।