कोरोना पीड़ित को राहत, कोविड इलाज पर खर्च, नहीं लगेगा इनकम टैक्स
By सतीश कुमार सिंह | Updated: June 25, 2021 20:32 IST2021-06-25T19:36:06+5:302021-06-25T20:32:02+5:30
कोविड संक्रमण के कारण कर्मचारी के निधन पर नियोक्ता से संबंधित परिवार को मिलने वाली अनुग्रह राशि पर भी कर से छूट होगी।

आयकर विभाग ने एक बयान में यह जानकारी दी।
नई दिल्लीः सरकार ने शुक्रवार को करदाताओं को बड़ी राहत देने की घोषणा की। कोविड प्रभावित मरीज को इनकम टैक्स नहीं देना होगा।
इसके तहत कर्मचारियों को कोविड-19 इलाज को लेकर नियोक्ता या अन्य किसी से मिलने वाली राशि पर कर छूट दी जायेगी। साथ ही कोविड संक्रमण के कारण कर्मचारी के निधन पर नियोक्ता से संबंधित परिवार को मिलने वाली अनुग्रह राशि पर भी कर से छूट होगी।
वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘कई करदाताओं को अपने नियोक्ताओं और शुभचिंतकों से कोविड-19 के इलाज पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए आर्थिक मदद मिली है।’’ बयान के अनुसार, ‘‘यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस खाते पर कोई आयकर देनदारी न बने, वित्त वर्ष 2019-20 और उसके बाद के वित्त वर्षों के दौरान करदाता को नियोक्ता या किसी व्यक्ति से कोविड-19 के उपचार के लिए प्राप्त राशि पर आयकर छूट प्रदान करने का निर्णय किया गया है।’’
Important announcements related to @IncomeTaxIndia
— Anurag Thakur (@ianuragthakur) June 25, 2021
✅We are announcing impt measures related to Tax Concessions for Payment towards COVID Treatment/Death.
✅Easing of IT Compliance Burden during COVID.
✅And additional Relief Measures for Income Tax Payers have been taken. pic.twitter.com/NxqsOJRa0Y
मंत्रालय ने कहा, ‘‘दुर्भाग्य से, कुछ करदाताओं को कोविड -19 के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी है। ऐसे करदाताओं के नियोक्ताओं और शुभचिंतकों ने उनके परिवार के सदस्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की थी ताकि वे अपने परिवार के कमाऊ सदस्य के अचानक चले जाने से उत्पन्न कठिनाइयों का सामना कर सकें।’’
Relief to Income Tax Payer
— Anurag Thakur (@ianuragthakur) June 25, 2021
✅Time to invest in residential house for tax deduction extension for more than 3 months.
✅PAN Aadhar Linking Extension of 3 months
✅Vivad se Vishwas Payment without interest - extension by 2 months from 30th June to 31st August https://t.co/xRz1SxfzKSpic.twitter.com/hEOLqXzGHh
‘‘ऐसे करदाता के परिवार के सदस्यों को राहत प्रदान करने के लिए, नियोक्ता से या अन्य व्यक्ति से कर्मचारी की मृत्यु के बाद प्राप्त अनुग्रह राशि पर आयकर छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।’’ बयान के अनुसार यह छूट वित्त वर्ष 2019-20 और उसके बाद के वर्षों के लिये भी उपलब्ध होगी। इसके तहत नियोक्ता से प्राप्त कोई भी राशि जबकि किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त 10 लाख रुपये तक की राशि पर कर छूट होगी। इन घोषणाओं को लागू करने के लिए आवश्यक विधायी संशोधन उपयुक्त समय में प्रस्तावित किए जाएंगे।