चैरिटेबल ट्रस्ट को अनुदान, गैर-परोपकारी दान पर 18 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान करना होगा: एएआर

By भाषा | Updated: November 17, 2021 15:11 IST2021-11-17T15:11:32+5:302021-11-17T15:11:32+5:30

Charitable trusts to pay 18 per cent GST on grants, non-charitable donations: AAR | चैरिटेबल ट्रस्ट को अनुदान, गैर-परोपकारी दान पर 18 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान करना होगा: एएआर

चैरिटेबल ट्रस्ट को अनुदान, गैर-परोपकारी दान पर 18 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान करना होगा: एएआर

नयी दिल्ली, 17 नवंबर महाराष्ट्र अग्रिम निर्णय प्राधिकरण (एएआर) ने कहा है कि चैरिटेबल ट्रस्ट उनके द्वारा प्राप्त अनुदान और गैर-परोपकारी दान पर 18 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं।

महाराष्ट्र पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट एक्ट 1950 के तहत पंजीकृत एक चैरिटेबल ट्रस्ट जयशंकर ग्रामीण व आदिवासी विकास संस्था संगमनेर ने एएआर की महाराष्ट्र पीठ के समक्ष याचिका दायर की थी, जिसमें यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था कि क्या वह केंद्र और राज्य सरकारों सहित विभिन्न संस्थाओं से दान/अनुदान के रूप में प्राप्त राशि पर जीएसटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

यह एक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में आयकर अधिनियम के तहत भी पंजीकृत है।

यह ट्रस्ट महिला और बाल कल्याण के लिए काम करता है। यह अनाथ और बेघर बच्चों को आश्रय, शिक्षा, मार्गदर्शन, कपड़े, भोजन और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने का काम करता है।

महाराष्ट्र महिला एवं बाल कल्याण विभाग प्रति बच्चे प्रति माह 2,000 रुपये का भुगतान करता है। बच्चों के लिए अन्य खर्च दान से किए जाते हैं।

एएआर ने अपने फैसले में कहा कि ट्रस्ट द्वारा प्राप्त अनुदान पर 18 प्रतिशत माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होगा।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Charitable trusts to pay 18 per cent GST on grants, non-charitable donations: AAR

कारोबार से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे