ऑक्सफैम इंडिया पर गलत तरीके से विदेशी फंड लेने का आरोप, केंद्र ने CBI जांच की सिफारिश की
By रुस्तम राणा | Published: April 6, 2023 05:50 PM2023-04-06T17:50:33+5:302023-04-06T17:55:42+5:30
ऑक्सफैम इंडिया ने कथित तौर पर विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2020 के लागू होने के बाद भी विभिन्न संस्थाओं को विदेशी योगदान हस्तांतरित किया।
नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम के कथित उल्लंघन के लिए ऑक्सफैम इंडिया के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश की। ऑक्सफैम इंडिया ने कथित तौर पर विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2020 के लागू होने के बाद भी विभिन्न संस्थाओं को विदेशी योगदान हस्तांतरित किया। इसके अलावा ऑक्सफैम इंडिया ने एफसीआरए का उल्लंघन करते हुए अन्य गैर सरकारी संगठनों को धन हस्तांतरित किया।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सीबीडीटी द्वारा एक आईटी सर्वेक्षण के दौरान खोजे गए ईमेल से पता चला कि ऑक्सफैम इंडिया एफसीआरए, 2010 द्वारा निर्धारित प्रावधानों को अन्य एफसीआरए-पंजीकृत संघों को फंड भेजकर या लाभकारी परामर्श मार्ग के माध्यम से बाईपास करने की योजना बना रहा था। सीबीडीटी द्वारा आईटी सर्वेक्षण ने ऑक्सफैम इंडिया को विदेशी संगठनों और संस्थाओं की विदेश नीति के एक संभावित साधन के रूप में भी उजागर किया है, जिन्होंने वर्षों से ऑक्सफैम इंडिया को उदारतापूर्वक वित्त पोषित किया है।
पीटीआई सूत्रों ने कहा कि सामाजिक गतिविधियों के लिए पंजीकृत ऑक्सफैम इंडिया ने कथित तौर पर कमीशन के रूप में अपने सहयोगियों और कर्मचारियों के माध्यम से सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (सीपीआर) को धन भेजा। उन्होंने कहा कि इन निष्कर्षों के बाद, गृह मंत्रालय ने ऑक्सफैम इंडिया के कामकाज की सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश की।
(भाषा इनपुट के साथ)