आयातकों और निर्यातकों को राहत, सीमा शुल्क पर ब्याज छूट की अवधि 13 अप्रैल तक बढ़ाई
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: April 12, 2023 03:15 PM2023-04-12T15:15:35+5:302023-04-12T15:16:15+5:30
सीबीआईसी ने पिछले सप्ताह कहा था कि 10 अप्रैल तक ईसीएल के जरिये सीमा शुल्क भुगतान पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा।
नई दिल्लीः केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने आयातकों और निर्यातकों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर (ईसीएल) के जरिये देय सीमा शुल्क पर ब्याज छूट की अवधि 13 अप्रैल तक बढ़ा दी है। सीबीआईसी ने पहली अप्रैल को एक अद्यतन सीमा शुल्क भुगतान प्रणाली शुरू की थी।
निर्यात-आयात कारोबारियों की ईसीएल के जरिये भुगतान में दिक्कतों की शिकायतों के बाद सीबीआईसी ने पिछले सप्ताह कहा था कि 10 अप्रैल तक ईसीएल के जरिये सीमा शुल्क भुगतान पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। सीबीआईसी ने 11 अप्रैल को जारी अधिसूचना में कहा कि जिन वस्तुओं के लिए ईसीएल के जरिये भुगतान किया जाना है, उनपर 13 अप्रैल, 2023 तक देय शुल्क के ब्याज पर छूट रहेगी।
सीबीआईसी ने 11 अप्रैल के सीमा शुल्क (ब्याज छूट) दूसरे आदेश के जरिये कहा है कि ऐसी वस्तुओं के लिए यदि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में मौजूद राशि के जरिये भुगतान किया जाता है, तो 11 से 13 अप्रैल तक ब्याज की पूरी छूट मिलेगी। एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन ने कहा कि सीमा शुल्क के लिए ईसीएल भुगतान में तकनीकी खराबी की वजह से सरकार को ब्याज छूट को 13 अप्रैल तक बढ़ाना पड़ा है।