कारोबार सुगमता के लिए कॉफी अधिनियम को सुगम बनाएगा केंद्र

By भाषा | Updated: September 18, 2021 20:54 IST2021-09-18T20:54:05+5:302021-09-18T20:54:05+5:30

Center to facilitate Coffee Act for ease of doing business | कारोबार सुगमता के लिए कॉफी अधिनियम को सुगम बनाएगा केंद्र

कारोबार सुगमता के लिए कॉफी अधिनियम को सुगम बनाएगा केंद्र

नयी दिल्ली, 18 सितंबर सरकार कॉफी अधिनियम पर नए सिरे से विचार करेगी और उसे आज के समय के हिसाब से उद्योग की जरूरतों के अनुकूल बनाएगी। वाणिज्य मंत्रालय ने शनिवार को यह बात कही। मंत्रालय ने कहा कि इससे क्षेत्र की वृद्धि को प्रोत्साहन मिलेगा।

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की कॉफी बोर्ड के बेंगलुरु मुख्यालय में कॉफी उत्पादकों, निर्यातकों तथा अन्य अंशधारकों के साथ परिचर्चा में इस मुद्दे पर विचार-विमर्श हुआ।

कॉफी उत्पादकों ने इस बात पर चिंता जताई कि बैंकों ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम के तहत उन्हें जो नोटिस जारी किया है उसके चलते वे अपनी जमीन गंवा सकते हैं।

मंत्री ने कॉफी उत्पादकों को भरोसा दिलाया कि इस मुद्दे पर सकारात्मक तरीके से संबंधित मंत्रालयों के साथ बातचीत की जाएगी और जल्द से जल्द इसका एक उचित समाधान निकाला जाएगा।

मौजूदा कॉफी अधिनियम 1942 में बना था और इसके कई प्रावधान आज बेकार हो चुके हैं और वे कॉफी व्यापार के रास्ते में बाधक हैं।

बयान में कहा गया है कि इसी के मद्देनजर इस कानून के प्रावधानों पर नए सिरे से विचार करने का फैसला किया गया है।

बैठक में कई निर्यातकों ने इस बात पर चिंता जताई कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ढुलाई दरों में बढ़ोतरी की वजह से कई गंतव्यों के लिए भारतीय कृषि निर्यात प्रतिस्पर्धी नहीं रह गया है। उन्होंने परिवहन एवं विपणन सहायता योजना (टीएमए) के तहत सहायता बढ़ाने की मांग की।

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Web Title: Center to facilitate Coffee Act for ease of doing business

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