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सीबीआई ने कर्ज धोखाधड़ी को लेकर गुजरात की कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया

By भाषा | Updated: June 12, 2021 00:01 IST

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अहमदाबाद, 11 जुलाई केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को कर्ज की हेराफेरी कर सार्वजनिक क्षेत्र के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को 134.42 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने को लेकर गुजरात की एक कंपनी और उसके निदेशकों के खिलाफ मामला दर्ज किया।

सीबीआई ने एक विज्ञप्ति में कहा कि जांच एजेंसी ने मुंबई में छह स्थानों पर तलाशी ली, जिसमें गड़बड़ी से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए।

कच्छ के गांधीधाम स्थित कंपनी एसोसिएट हाई प्रेशर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें रामचंद के ईसरानी, मोहम्मद फारूक सुलेमान दरवेश, श्रीचंद सतरामदास अगीचा, इब्राहिम सुलेमान दरवेश और अज्ञात लोक सेवकों और अन्य के नाम हैं।

यूनियन बैंक द्वारा दायर शिकायत के अनुसार, कंपनी ने स्वीकृत ऋण के नियमों और शर्तों का उल्लंघन करते हुए धन का दुरुपयोग किया तथा अन्य बैंकिंग चैनलों के माध्यम से हेराफेरी की।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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