बिल्डर भूखंड का उप-विभाजन नहीं कर पाएंगे, बेच नहीं पाएंगे: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण

By भाषा | Updated: November 8, 2021 21:49 IST2021-11-08T21:49:13+5:302021-11-08T21:49:13+5:30

Builders will not be able to sub-divide the plot, will not be able to sell it: Greater Noida Authority | बिल्डर भूखंड का उप-विभाजन नहीं कर पाएंगे, बेच नहीं पाएंगे: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण

बिल्डर भूखंड का उप-विभाजन नहीं कर पाएंगे, बेच नहीं पाएंगे: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण

नोएडा, आठ नवंबर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की 124 वीं बोर्ड बैठक में सोमवार को फ्लैट खरीदारों के हितों को ध्यान में रखते हुए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने बड़े भूखंडों के उप-विभाजन पर रोक लगाने का फैसला लिया गया। यानी अब बिल्डर प्राधिकरण से जमीन आवंटित कराने के बाद खुद से उन्हें बेच नहीं पाएंगे।

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी नरेंद्र भूषण ने बताया कि बिल्डर को अब अपनी परियोजनाएं पूरी करनी होंगी। इससे दो फायदे होंगे। बिल्डर उतनी ही जमीन लेंगे, जितने पर उनको परियोजना का निर्माण करना है। दूसरे, खरीदारों के फ्लैट तय समय पर मिल सकेंगे। उप-विभाजन के चलते समय बर्बाद नहीं होगा। उनको तय समय पर फ्लैट बनाकर देने की जिम्मेदारी आवंटी बिल्डर पर होगी।

औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश व ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन संजीव मित्तल की अध्यक्षता में हुई इस बोर्ड बैठक में भूषण, नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी, यीडा के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह, प्राधिकरण के एसीईओ दीपचंद्र, एसीईओ अमनदीप डुली समेत शासन-प्रशासन के कई अधिकारी शामिल हुए।

बैठक में प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास अरविंद कुमार व कई अन्य अधिकारी ऑनलाइन शामिल हुए। इस बैठक में नए एजेंडों के साथ ही शहर में चल रहीं परियोजनाओं की समीक्षा की गई।

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Web Title: Builders will not be able to sub-divide the plot, will not be able to sell it: Greater Noida Authority

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