लक्ष्मी विलास बैंक, डीबीएस के विलय पर रोक लगाने से बंबई उच्च न्यायालय का इंकार
By भाषा | Published: November 26, 2020 08:05 PM2020-11-26T20:05:48+5:302020-11-26T20:05:48+5:30
मुंबई, 26 नवंबर बंबई उच्च न्यायालय ने लक्ष्मी विलास बैंक (एलवीबी) के डीबीएस बैंक इंडिया में विलय पर रोक लगाने से बृहस्पतिवार को इंकार कर दिया।
विलय 27 नवंबर से प्रभावी हो जाएगा।
न्यायमूर्ति नितिन जामदार और मिलिंद जाधव की खंड पीठ लक्ष्मी विलास बैंक और इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रवर्तकों के एक समूह की ओर से दायर इस याचिका की सुनवाई कर रही है। इस याचिका में विलय को चुनौती दी गयी है।
अदालत ने याचिकाकर्ताओं को विलय पर अंतरिम रोक लगाने से मना कर दिया।
मामले पर अगली सुनवाई 14 दिसंबर को होनी है। तब तक भारतीय रिजर्व बैंक, एलवीबी और डीबीएस बैंक इंडिया अदालत को अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा गया है।
उल्लेखनीय है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को एलवीबी के जमाकर्ताओं के हित को देखते हुए उसका डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड में विलय करने को मंजूरी दी।
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