अरुणाचल प्रदेश सरकारः जिन कर्मचारियों के पास सरकारी आवास नहीं, एचआरए मिलेगा, सीएम पेमा खांडू ने की घोषणा

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: January 10, 2023 06:07 PM2023-01-10T18:07:13+5:302023-01-10T18:08:43+5:30

अरुणाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारी अपनी तैनाती के स्थान के आधार पर अपने मूल वेतन पर 27, 18 और 9 प्रतिशत की दर से मासिक एचआरए पाने के हकदार होंगे।

Arunachal Pradesh government announced House Rent Allowance employees not provided accommodation HRA rate 27, 18 and 9 per cent basic pay posting | अरुणाचल प्रदेश सरकारः जिन कर्मचारियों के पास सरकारी आवास नहीं, एचआरए मिलेगा, सीएम पेमा खांडू ने की घोषणा

लोगों को सेवाओं की बेहतर आपूर्ति के लिए अपनी तैनाती की जगह पर रहे।

Highlightsएचआरए क्रमश: 30, 20 और 10 फीसदी के रूप में संशोधित किया जाएगा।कर्मचारी हर महीने एचआरए के लिए पात्र हैं, जिन्हें सरकारी आवास प्रदान नहीं किया गया है। लोगों को सेवाओं की बेहतर आपूर्ति के लिए अपनी तैनाती की जगह पर रहें।

ईटानगरः अरुणाचल प्रदेश सरकार ने अपने उन कर्मचारियों के लिए आवास किराया भत्ता (एचआरए) की घोषणा की जिन्हें आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है।

एक कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि राज्य सरकार के कर्मचारी अपनी तैनाती के स्थान के आधार पर अपने मूल वेतन पर 27, 18 और 9 प्रतिशत की दर से मासिक एचआरए पाने के हकदार होंगे। महंगाई भत्ता (डीए) के 50 फीसदी से अधिक होने पर कर्मचारियों का एचआरए क्रमश: 30, 20 और 10 फीसदी के रूप में संशोधित किया जाएगा।

ट्विटर पर जानकारी साझा करते हुए मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि वे सभी कर्मचारी हर महीने एचआरए के लिए पात्र हैं, जिन्हें सरकारी आवास प्रदान नहीं किया गया है। उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘एचआरए के माध्यम से हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे सहकर्मियों को आवास की सुविधा मिले और वे राज्य लोगों को सेवाओं की बेहतर आपूर्ति के लिए अपनी तैनाती की जगह पर रहें।’’

Web Title: Arunachal Pradesh government announced House Rent Allowance employees not provided accommodation HRA rate 27, 18 and 9 per cent basic pay posting

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