Aadhaar-PAN link: आखिर दो दिन, आधार और पैन नहीं हुआ लिंक, तो देना.. भुगतान, जानिए पूरा प्रोसेस
By आकाश चौरसिया | Updated: May 30, 2024 11:44 IST2024-05-30T10:37:24+5:302024-05-30T11:44:27+5:30
Aadhaar-PAN link:

फोटो क्रेडिट- (एक्स)
Aadhaar-PAN link:आयकर विभाग ने हाल में विस्तार से जानकारी इस बात को लेकर शेयर की कैसे आप स्टेप-बाय-स्टेप आधार नंबर से स्थायी अकाउंट नंबर लिंक कर सकते हैं (PAN)। यदि इस प्रक्रिया को आप अपनाते हैं तो आपको ज्यादा टैक्स नहीं देना होगा, इस पहल का उद्देश्य करदाताओं के लिए प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना है। आधार और पैन को लिंक होने से करदाताओं को कई वित्तीय लेनदेन और आय के स्रोतों में उच्च टीडीएस नहीं देने होंगे।
31 मई, 2024 से पहले पैन और आधार कार्ड लिंक कराने को लेकर आयकर विभाग ने एक पोस्ट 29 मई, 2024 को शेयर किया, जिसकी याद दिलाते हुए बताया कि CBDT सर्कुलर संख्या 6/2024 दिनांक 23 अप्रैल 2024 को जारी किया गया था। और इन्हें लिंक कराकर फायदे लेने हैं तो आपको 31 मई, 2024 तक दोनों कार्ड नंबर को लिंक करा लेना चाहिए।
आइए जानते हैं पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की प्रक्रिया-
-पहले तो आपको ई-फाइलिंग पोर्टल के होम पेज पर जाना होगा और इसके बाद लिंक आधार की क्विक लिंक के ऑप्शन पर क्लिक करना है या फिर यदि आपने पहले से ही ई-फाइलिंग पोर्टल अकाउंट है तो आप यहां जाकर अकाउंट से लॉग इन करके और बाद में प्रोफाइल सेक्शन में जाकर लिंक आधार के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
-फिर आपको पैन और आधार कार्ड नंबर को भरना होगा
-इसके बाद ई-पे टैक्स के पे वाले ऑप्शन पर प्रेस करके कंटिन्यू करना है
-फिर आपको आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी मिलेगा
-इसके बाद जब आप ओटीपी नंबर दे देंगे तो आपका यह नंबर वैरिफाई हो जाएगा, इसके बाद आप सीधे ई-पे टैक्स पेज पर होंगे
-आपको आगे जाने के लिए प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करना है
-यही नहीं अब आपको ध्यानपूर्वक मूल्यांकन वर्ष और भुगतान के प्रकार को अन्य रसीदें 500 के रूप में चुने और जारी रखें
-फिर पेमेंट सफल रही तो लिंक आधार पेज पर दोबारा जाना होगा
-एक बार भुगतान विवरण सत्यापित हो जाने के बाद, पैन-आधार लिंक अनुरोध सबमिट करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें
Kind Attention Taxpayers!
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) May 29, 2024
To avail the benefits of CBDT Circular No.6/2024 dtd 23rd April, 2024, do remember to link your PAN with Aadhaar before May 31st, 2024.
Here are the steps to be followed to link your PAN with Aadhaar 👇🏼 pic.twitter.com/NtFBcC6LZM
आखिर आधार और पैन को लिंक कराना क्यों है जरूरी?
आयकर विभाग टैक्स एक्ट की धारा 139एए के तहत जिनका भी पैन 1 जुलाई, 2017 से पहले बन चुका है और वो आधार नंबर पाने के योग्य हुए, तो उस निर्दिष्ट फॉर्म और विधि का उपयोग करने में आधार नंबर दिखाना होगा। अगर आपने इसे आधार से लिंक नहीं कराया तो आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा, फिर किसी भी तरह से टैक्स में वापस होने वाला फंड भी आपको नहीं मिलेगा, ब्याज भी बंद, टैक्स भी अच्छी दर पर लगना शुरू हो जाएगा। ऐसा धारा 206सीसी के तहत सरकार द्वारा किया जाएगा।
वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर दाखिल करने की नियत तारीख
वित्त वर्ष 2023-24 (आयु 2024-25) में अर्जित आय के लिए आपके आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई 2024 है, बिना किसी विलंब शुल्क के।