सितंबर के महीने से लागू हो रहे हैं ये 5 वित्तीय बदलाव, यहां जानें इनके बारे में
By मनाली रस्तोगी | Published: September 1, 2023 02:26 PM2023-09-01T14:26:28+5:302023-09-01T14:27:58+5:30
ये बदलाव आधार और पैन कार्ड को जोड़ने और 2,000 रुपये के नोट बदलने से भी जुड़े हैं।
सितंबर का महीना कई बदलाव लेकर आ रहा है, खासकर वित्तीय क्षेत्र में। इनमें से कुछ बदलाव पहले दिन से लागू होंगे, जबकि कुछ बाद में महीने में लागू होंगे। हमने कुछ बड़े लोगों को सूचीबद्ध किया है, जो लोगों के वित्त पर भारी प्रभाव डाल सकते हैं। ये बदलाव आधार अपडेट और पहचान दस्तावेज को पैन कार्ड से जोड़ने से भी जुड़े हैं। इस महीने से लागू होने वाले बदलावों का असर एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड रखने वालों पर भी पड़ेगा।
एक्सिस बैंक के मैग्नस क्रेडिट कार्ड यूजर्स को आज से ज्यादा कीमत चुकानी होगी। बैंक ने नियम और शर्तों में बदलाव का जिक्र किया है। सबसे बड़ा बदलाव वार्षिक शुल्क में संशोधन है, जिसे 10,000 रुपये (प्लस जीएसटी) से बढ़ाकर 12,500 रुपये (प्लस जीएसटी) कर दिया गया है। कार्ड के साथ दिए जाने वाले लाभ को भी संशोधित किया गया है।
आधार कार्ड में मुफ्त में विवरण अपडेट करने की समय सीमा इस महीने समाप्त हो जाएगी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने अंतिम तिथि 14 जून से बढ़ाकर 14 सितंबर, 2023 कर दी थी। यह योजना उन नागरिकों के लिए शुरू की गई थी, जिन्होंने 10 साल पहले अपना आधार जारी कराया था और उसे अपडेट नहीं किया है।
इस महीने लोगों को 2,000 रुपये के नोट बदलने का आखिरी मौका भी दिया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मई में कहा था कि लोग उक्त तिथि तक इन्हें बदल सकते हैं या अपने बैंक खातों में जमा कर सकते हैं। केंद्रीय बैंक ने कहा कि लोग 30 सितंबर तक एक बार में 20,000 रुपये तक कम मूल्य के नोट जमा कर सकते हैं या बदल सकते हैं।
हालांकि, एक सूत्र ने एनडीटीवी को बताया कि मौजूदा समयसीमा के बाद भी अगर किसी के पास 2,000 रुपये के नोट हैं, तो भी यह वैध टेंडर बना रहेगा। चालू वित्त वर्ष की शुरुआत से वित्त मंत्रालय ने पीपीएफ, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम और सीनियर सिटीजंस सेविंग स्कीम जैसी छोटी बचत योजनाओं में निवेश के लिए पैन और आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है।
मौजूदा ग्राहकों को 30 सितंबर तक आधार नंबर जमा करना होगा, ऐसा न करने पर उनके खाते फ्रीज कर दिए जाएंगे। एक और समय सीमा जिसे लोगों को ध्यान में रखना होगा वह है ट्रेडिंग और डीमैट खातों के लिए नामांकन सुविधा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने इस साल मार्च में थीसिस धारकों के लिए नामांकन करने या इससे बाहर निकलने का समय बढ़ा दिया था। संशोधित समय सीमा 30 सितंबर है।