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आज से बदल जाएंगी आपके जरूरत की ये चार चीजें, रेल टिकट से लेकर सिगरेट तक हैं शामिल

By पल्लवी कुमारी | Updated: September 1, 2018 07:35 IST

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सितंबर को इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) का उद्घाटन करेंगे। देश के हर जिले में इस बैंक की एक शाखा होगी।

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नई दिल्ली, 1 सितंबर: आज (1 सितंबर) से चार जरूरी चीजों में बदलाव होने जा रहा है। जिसका आपके दिनचर्या पर पूरा असर पड़ेगा। इन चार चीजों में मोटर इंश्योरेंस, रेलव टिकट,  बैंक, तंबाकू उत्पादों और सिगरेट से जुड़ी है। आइए जानें क्या है वह चीजें और उसका आपकी जिंदगी पर कैसे पड़ेगा असर... 

1-  इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) की शुरुआत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सितंबर को इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) का उद्घाटन करेंगे। देश के हर जिले में इस बैंक की एक शाखा होगी। जिसका पूरा ध्यान गांव में रह रहे लोगों के फाइनें‌शियल सुविधाओं पर होगा। बता दें कि इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग और फाइनें‌शियल सर्विसेज उपलब्ध कराने के लिए पोस्ट पेमेंट्स बैंक 1.55 लाख पोस्ट ऑफिस की शाखाओं को प्रयोग में लाएगा। 

इस बैंक के जरिए पोस्टमैन डिजिटल बैंकिंग को घर-घर पहुंचाने का काम करेंगे। फिलहाल यह सर्विस 650 शाखाओं और 3,250 ऐक्सेस पॉइंट्स पर शुरू की जाएगी। शुरुआती दौर में ग्याहर हजार पोस्टमैन इस बैंक के लिए काम करेंगे। इस सर्विस के तहत 17 करोड़ पोस्ट सेविंग खाते को लिंक करने की अनुमति दी जाएगी। 

2-  ट्रेन का रिजर्व टिकट के लिए बीमा का प्रीमियम मुफ्त 

ट्रेन का रिजर्व टिकट खरीदने वालों को एक सितंबर से यात्रा बीमा का प्रीमियम देना होगा। रेलवे ने मुफ्त बीमा की सुविधा खत्म करने का फैसला लिया है। बता दें कि रेल ने अभी ये तय नहीं किया है कि यात्री बीमे का प्रीमियम कितना देना होगा।

गौरतलब है कि जब बीमा फ्री था तो उससे पहले रेलवे यात्रा बीमा के लिए 92 पैसे प्रति यात्री वसूलता था। रेलवे ने  डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए 2017 के दिसंबर में मुफ्त यात्रा बीमा की सुविधा शुरू की थी। 

3-तंबाकू उत्पादों और सिगरेट के पैकों पर टोल फ्री नंबर 

एक सिंतबर से देश के सभी तंबाकू उत्पादों और सिगरेट के पैकेट पर एक नेशनल टोल फ्री नंबर लिखा होगा। सरकार ऐसा इसलिए कर रही है ताकि इसका इस्तेमाल करने वाले लोग इस लत को जल्द छोड़ पाएं।

इसके साथ ही तंबाकू उत्पादों और सिगरेट के पैकों पर 85 फीसदी हिस्से में बड़ी चित्रात्मक तस्वीरें होंगी। साथ ही टेक्स्ट मैसेज होंगे और उन पर बड़े अक्षरों में चेतावनी भी लिखी होगी।

4- मोटर इंश्योरेंस में बदलाव 

मोटर इंश्योरेंस को लेकर भी एक सितंबर से एक नया कानून लागू होने जा रहा है। नई कार और बाइक खरीदने वालों को 3 साल/5 साल के लिए अपफ्रंट इंश्योरेंस कवर लेना एक सितंबर से अनिवार्य हो जाएगा।

इसके साथ ही लॉन्ग टर्म के लिए प्रीमियम पेमेंट करने से नई गाड़ी की शुरुआती कीमत भी बढ़ जाएगी। हालांकि इससे एक फायदा होगा कि कस्टमर्स को सालाना रीन्यूअल कराने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी।

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