काला हिरण शिकार मामलाः सलमान खान हैं कैदी नंबर 106, सुरक्षा को लेकर ये किए गए कड़े इंतजाम
By रामदीप मिश्रा | Published: April 5, 2018 08:37 PM2018-04-05T20:37:50+5:302018-04-05T20:39:24+5:30
सलमान खान के वकील ने सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दायर कर दी है जिस पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। काले हिरण की हत्या मामले में अन्य आरोपी सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम और तब्बू को अदालत ने सबूतो के अभाव में बरी किया है।
जोधपुर, 5 अप्रैलः बॉलीवुड के टाइगर यानि सलमान खान को जोधपुर की स्थानीय अदालत ने कांकणी हिरण शिकार मामले में पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। सलमान खान को मेडिकल कराने के बाद जोधपुर सेंट्रल जेल ले जाया जाएगा, जहां उन्हें बैरक नंबर दो में रखा गया है और उनका कैदी नंबर है।
जोधपुर जेल डीआईजी विक्रम सिंह ने संवाददाताओं को बताया कि सलमान खान 106 नंबर कैदी हैं और उन्हें वार्ड नंबर दो में रखा गया है। इससे पहले उनका मेडिकल टेस्ट किया गया, जिसमें वह स्वस्थ पाए गए हैं। हम उन्हें कल (शुक्रवार) जेल की यूनीफॉर्म देंगे और उनके वार्ड की सुरक्षा के लिए कई परतों में सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं।
#SalmanKhan has been given number 106 & is lodged in Ward number 2. He was made to undergo medical test & has no medical issues. He hasn't made any demands. We'll give him jail uniform tomorrow. Multiple-layer security has been put up for his ward: Vikram Singh, Jodhpur DIG(Jail) pic.twitter.com/MTjY7PlVRj
— ANI (@ANI) April 5, 2018
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इधर, सलमान खान के वकील ने सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दायर कर दी है जिस पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। काले हिरण की हत्या मामले में अन्य आरोपी सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम और तब्बू को अदालत ने सबूतो के अभाव में बरी किया है।
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आपको बता दें, सलमान खान समेत सभी अभियुक्तों के खिलाफ जोधपुर के कांकाणी गांव में दो अक्टूबर 1998 को दो काले हिरण के शिकार की एफआईआर दर्ज करायी गयी थी। सलमान खान एवं अन्य के ऊपर वाइल्डलाइफ (प्रोटेक्शन) एक्ट की धारा 51 के तहत एफआईआर दर्ज की गयी थी। सलमान खान समेत सभी फिल्म कलाकार सूरज बड़जात्या की फिल्म "हम साथ साथ हैं" की शूटिंग के लिए जोधपुर गये थे। मामले की सुनवाई कर रहे सत्र न्यायालय के न्यायाधीश देव कुमार खत्री ने 28 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया था। काले हिरण के शिकार मामले में सलमान खान एवं अन्य के खिलाफ कुल चार मामले दर्ज हुए थे जिनमें से तीन में सलमान समेत सभी आरोपी बरी हो चुके हैं।
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इनमें से एक मामले में सलमान खान को साल 2006 में स्थानीय अदालत ने दोषी करार दिया था। सलमान खान एक हफ्ते तक जेल में रहे थे। बाद में राजस्थान हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था। सलमान खान के खिलाफ इन चार में से एक एक मामला आर्म्स एक्ट के तहत भी दर्ज था। उन पर आरोप था कि जब उन्होंने शिकार के लिए बंदूक का इस्तेमाल किया तो उनका लाइंसेस एक्सपायर हो चुका था। बाद में सबूतों के अभाव में आर्म्स एक्ट का मामला वापस ले लिया गया।
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सलमान खान इससे पहले साल 2002 में मुंबई में हिट-एंड-रन केस में भी आरोप रह चुके हैं। उन पर आरोप लगा था कि सितंबर 2002 में उन्होंने नशे ही हालत में फुटपाथ पर सोए कुछ लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी थी जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गयी थी और चार घायल हो गये थे। मई 2013 में अदालत ने सलमान खान को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए उनके खिलाफ आरोप वापस करने की याचिका ठुकरा दी थी। हालाँकि हिट-एंड-रन केस में सलमान खान दिसंबर 2015 में बरी हो गये।