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Rajpal Yadav: हास्य अभिनेता 13 दिन बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए, कड़कड़डूमा कोर्ट ने रिहाई वारंट जारी किया

By रुस्तम राणा | Updated: February 17, 2026 17:35 IST

जेल से बाहर आते ही राजपाल यादव ने कहा, "मुझे 2027 में बॉलीवुड में 30 साल हो जाएंगे... भारतीय सिनेमा का प्रत्येक बच्चा और बुजुर्ग मेरे कलेजे का टुकड़ा मेरे साथ था और है...।"

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नई दिल्ली: राजपाल यादव चेक बाउंस केस में 13 दिन बाद 17 फरवरी, 2026 को तिहाड़ जेल से बाहर आए। कड़कड़डूमा कोर्ट ने रिहाई वारंट जारी किया था। राजपाल के वकील के मुताबिक, एक्टर को चेक बाउंस केस में अंतरिम बेल मिली है। याद दिला दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को उनकी सज़ा पर अंतरिम रोक 18 मार्च तक बढ़ा दी थी। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की अगुवाई वाली बेंच ने आदेश देते हुए यादव से 1 लाख रुपये का पर्सनल बॉन्ड और उतनी ही रकम की एक ज़मानत देने को कहा।

जेल से बाहर आते ही राजपाल यादव ने कहा, "कोई भी लीगल जानकारी लेनी हो तो आप हमारे वकील साहब से पूछ सकते हैं। मुझे 2027 में बॉलीवुड में 30 साल हो जाएंगे... भारतीय सिनेमा का प्रत्येक बच्चा और बुजुर्ग मेरे कलेजे का टुकड़ा मेरे साथ था और है... पिछले 10 सालों में कोर्ट ने जहां-जहां आदेश दिया है, मैं वहां-वहां हाजिर हुआ हूं... जो लोग सोशल मीडिया पर नहीं हैं, वे भी मेरे समर्थक हैं। मुझ पर यदि कोई आरोप है तो मैं उनके(कोर्ट) सामने आने के लिए हमेशा तैयार हूं।"

कोर्ट ने 1.5 करोड़ रुपये जमा करने के बाद सज़ा सस्पेंड की

कोर्ट ने इस शर्त पर सज़ा सस्पेंड करने का आदेश दिया कि यादव 1 लाख रुपये का पर्सनल बॉन्ड और उतनी ही रकम की एक ज़मानत देंगे। यह तब हुआ जब प्राइवेट कंपनी M/S मुरली प्रोजेक्ट के वकील, एडवोकेट अवनीत सिंह सिक्का ने कन्फर्म किया कि यादव ने बाउंस हुए चेक की रकम के बदले कंपनी के बैंक अकाउंट में 1.5 करोड़ रुपये जमा किए थे।

इससे पहले दिन में, यादव के वकील, एडवोकेट. भास्कर उपाध्याय ने कहा कि वे बिना किसी शर्त के फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद (FDR) के ज़रिए 1.5 करोड़ रुपये जमा करने को तैयार हैं। लेकिन, जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने रकम डिमांड ड्राफ्ट (DD) के ज़रिए जमा करने को कहा।

राजपाल यादव के चेक बाउंस केस की डिटेल्स

इस केस में पीड़ित पार्टी मुर्गी प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, जिससे इस केस में आरोपी, एक्टर राजपाल यादव ने पैसे उधार लिए थे। यादव ने इस फर्म से कुल 5 करोड़ रुपये उधार लिए थे। इस लोन को चुकाने के लिए, उन्होंने मुर्गी प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड को कई चेक भेजे थे। लेकिन, ये चेक बाउंस हो गए। यह केस अब 2010 का है, जब राजपाल यादव ने आटा पता लापता नाम की एक फिल्म डायरेक्ट की थी।

हाई कोर्ट ने 2024 में राजपाल की गिरफ्तारी पर कंडीशनल स्टे ऑर्डर दिया था। उन्हें पैसे देने के लिए कहा गया था। पिछले साल दिसंबर में, एक्टर किश्तों में पैसे देने के लिए तैयार हो गए थे, जो उन्होंने नहीं किया। इस वजह से, दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें 2 फरवरी को तिहाड़ जेल में कस्टडी में लेने का ऑर्डर दिया। हालांकि, एक्टर ने 4 फरवरी को सरेंडर किया और आज तक तिहाड़ जेल में थे।

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