'प्राइवेट पार्ट्स' दिखने वाली तस्वीर फोटोशूट का हिस्सा नहीं, की गई छेड़छाड़, पुलिस को दिए बयान में रणवीर सिंह

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: September 15, 2022 10:15 AM2022-09-15T10:15:12+5:302022-09-15T13:45:38+5:30

एनजीओ के एक पदाधिकारी ने शिकायत में आरोप लगाया था कि रणवीर सिंह ने अपनी तस्वीरों से महिलाओं की भावनाओं को आहत किया और उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाई है।

photoshoot controversy Ranveer Singh claimed someone tampered with photo | 'प्राइवेट पार्ट्स' दिखने वाली तस्वीर फोटोशूट का हिस्सा नहीं, की गई छेड़छाड़, पुलिस को दिए बयान में रणवीर सिंह

'प्राइवेट पार्ट्स' दिखने वाली तस्वीर फोटोशूट का हिस्सा नहीं, की गई छेड़छाड़, पुलिस को दिए बयान में रणवीर सिंह

Highlightsमुंबई पुलिस ने 29 अगस्त को न्यूड फोटोशूट मामले में अभिनेता रणवीर सिंह का बयान दर्ज किया था। मुंबई पुलिस ने एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) के पदाधिकारी की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की थी।

मुंबईः पिछले महीने न्यूड फोटोशूट मामले में पुलिस को दिए बयान में रणवीर सिंह ने कहा है कि उनके फोटो के साथ छेड़छाल की गई है। रणवीर ने कहा कि जिन तस्वीरों के आधार पर उनके खिलाफ अश्लीलता के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई है उनमें से एक तस्वीर को मॉर्फ किया गया है। अभिनेता ने पुलिस को दिए बयान में दावा किया कि  'प्राइवेट पार्ट्स' दिखने वाली तस्वीर 'पेपर' मैगजीन के न्यूड फोटोशूट का हिस्सा नहीं थी।

गौरतलब है कि मुंबई पुलिस ने 29 अगस्त को न्यूड फोटोशूट मामले में अभिनेता रणवीर सिंह का बयान दर्ज किया था। अब प्राप्त जानकारी के अनुसार, रणवीर सिंह ने अपने बयान में दावा किया है कि किसी ने उनकी एक तस्वीर के साथ छेड़छाड़ की और उसे बदल दिया है।

 मुंबई पुलिस ने एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) के पदाधिकारी की शिकायत के आधार पर चेंबूर थाने में अभिनेता के खिलाफ जुलाई महीने एक प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके बाद पुलिस ने अभिनेता को नोटिस जारी कर जांच में शामिल होने को कहा था। अभिनेता 29 अगस्त को सुबह सात बजे जांच अधिकारी के समक्ष पेश हुए और अपना बयान दर्ज करवाया था।

एनजीओ के एक पदाधिकारी ने शिकायत में आरोप लगाया था कि रणवीर सिंह ने अपनी तस्वीरों से महिलाओं की भावनाओं को आहत किया और उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 292 (अश्लील किताबों आदि की बिक्री), 293 (युवाओं को अश्लील सामग्री की बिक्री), 509 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से कोई शब्द कहना, इशारा करना या किसी कृत्य को अंजाम देना) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की थी।

Web Title: photoshoot controversy Ranveer Singh claimed someone tampered with photo

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