जिया खान आत्महत्या मामलाः 12.30 बजे विशेष सीबीआई अदालत सुनाएगी फैसला, लिखित दलीलें रखना चाहती हैं अभिनेत्री की माँ राबिया खान

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: April 28, 2023 10:00 AM2023-04-28T10:00:02+5:302023-04-28T12:05:40+5:30

सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश ए एस सैय्यद ने पिछले हफ्ते मामले में दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनी थीं और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।  सीबीआई ने आरोप लगाया था कि मुंबई पुलिस द्वारा जब्त किया गया पत्र जिया ने ही लिखा था।

Jiah Khan suicide case final verdict cbi Court Sooraj Pancholi and family anxious | जिया खान आत्महत्या मामलाः 12.30 बजे विशेष सीबीआई अदालत सुनाएगी फैसला, लिखित दलीलें रखना चाहती हैं अभिनेत्री की माँ राबिया खान

सूरज पंचोली और जिया खान।

Highlightsजिया 3 जून, 2013 को अपने जुहू स्थित घर पर मृत मिली थीं। उस समय 22 वर्षीय सूरज पर आईपीसी की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत मामला दर्ज किया गया था। अगर सूरज पंचोली दोषी पाए जाते हैं तो उनको 10 साल जेल की सजा हो सकती है।

मुंबईः अभिनेत्री जिया खान की खुशकुशी के तकरीबन 10 साल बाद मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत मामले में आज अपना फैसला सुना सकती है। सूरज पंचोली अदालत में अपनी माँ जरीना वहाब के साथ मौजूद हैं। न्यायाधीश द्वारा सूरज पंचोली के वकील से कहा गया कि मृतक जिया खान की माँ राबिया खान कुछ लिखित दलीलें दाखिल करना चाहती हैं। आदेश दोपहर 12 बजे तक रोका गया है।  12:30 बजे फैसला आ सकता है।

 मामले में जिया के प्रेमी अभिनेता सूरज पंचोली इसमें आरोपी हैं। आज जबकि इस पर फैसला आना है, अभिनेता के परिवार के लोग चिंतित हैं। क्योंकि सूरज पंचोली पर जिया को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। अगर अभिनेता आदित्य पंचोली और जरीना वहाब के बेटे सूरज को इस मामले में दोषी ठहराया जाता है, तो उन्हें 10 साल जेल की सजा हो सकती है।

जिया 3 जून, 2013 को अपने जुहू स्थित घर पर मृत मिली थीं। उस समय 22 वर्षीय सूरज पर भारतीय दंड संहिता की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने जिया की ओर से कथित तौर पर लिखे छह पन्नों के पत्र के आधार पर सूरज को गिरफ्तार कर लिया था और उन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा-306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था।

दोषी पाए जाने पर 10 साल की हो सकती है जेल

आईपीसी की धारा-306 कहती है कि ‘‘अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, तो उसे जो भी शख्स यह कदम उठाने के लिए उकसाता है, उसे 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।’’ सूरज अभी इस मामले में जमानत पर जेल से बाहर हैं।

जिया की माँ ने कहा- यह हत्या का मामला है, न कि आत्महत्या का

सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश ए एस सैय्यद ने पिछले हफ्ते मामले में दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनी थीं और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीबीआई ने आरोप लगाया था कि मुंबई पुलिस द्वारा जब्त किया गया पत्र जिया ने ही लिखा था। जांच एजेंसी ने दावा किया था कि पत्र में सूरज के साथ जिया के अंतरंग संबंधों के साथ-साथ उनके कथित शारीरिक शोषण, मानसिक और शारीरिक यातना के बारे में बात की गई है, जिस वजह से उन्होंने खुदकुशी की। इस मामले में अभियोजन पक्ष की प्रमुख गवाह और जिया की माँ राबिया खान ने अदालत से कहा कि उनका मानना है कि यह हत्या का मामला है, न कि आत्महत्या का।

मामले की नए सिरे से जांच कराने की मांग वाली राबिया की याचिका को पिछले साल खारिज कर दिया था

बंबई उच्च न्यायालय ने मामले की नए सिरे से जांच कराने की मांग वाली राबिया की याचिका को पिछले साल खारिज कर दिया था। सूरज ने अदालत में अपने अंतिम बयान में दावा किया था कि जांच और आरोपपत्र झूठा है। उन्होंने कहा था कि शिकायतकर्ता राबिया खान, पुलिस और सीबीआई के कहने पर अभियोजन पक्ष के गवाहों ने उनके खिलाफ गवाही दी। जिया को अमिताभ बच्चन अभिनीत हिंदी फिल्म ‘‘निशब्द’’ में उनके अभियन के लिए जाना जाता था। 

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