200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज पटियाला कोर्ट में पेश हुईं, 20 दिसंबर तक के लिए सुनवाई टली
By अनिल शर्मा | Published: December 12, 2022 11:54 AM2022-12-12T11:54:56+5:302022-12-12T12:36:58+5:30
इससे पहले, जैकलीन फर्नांडीज को 15 नवंबर को जमानत दे दी गई थी। जमानत के देने के दौरान कोर्ट ने कहा था कि जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया था इसलिए जमानत दी जा सकती है।
नई दिल्ली: पटियाला हाउस कोर्ट ने 200 करोड़ रुपए मनी लॉन्ड्रिंग केस में संक्षिप्त सुनवाई के बाद मामले की सुनवाई 20 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडीज पर लगे आरोपों पर सुनवाई 12 दिसंबर के लिए टाली थी।
जैकलीनअपने वकीलों प्रशांत पाटिल और शक्ति पांडे के साथ सुबह करीब 10 बजे अदालत पहुंचीं। लेकिन ईडी के जांच अधिकारी समय पर नहीं पहुंचने के कारण सुनावई 11 बजे से शुरू हुई। जैकलीन के वकील कोर्ट में अपनी दलीलें रखीं। कोर्ट ने इसपर ईडी को फटकार भी लगाई।
दरअसल कोर्ट ने कहा कि मामले में लोग जेल में है और वह जमानत की मांग कर रहे है। कोर्ट ने कहा कि वे लोग जेल से बाहर आने के बेसिक अधिकार की मांग कर रहे है, हमको उनके अधिकारों को भी देखना है। इस पर ईडी की तरफ से पेश वकील ने कहा जांच अधिकारी आ रहे हैं उनका इंतजारर कर लीजिए। कोर्ट ने ईडी के वकील को फटकार लगाते हुए कहा कि जांच अधिकारी के आने तक आप जिरह शुरू करिए।
सुकेश चंद्रशेखर के करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में सह आरोपी जैकलीन फर्नांडीज के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर आज सुनवाई होनी है।।
गौरतलब है कि 30 नवंबर को दिल्ली पुलिस ने मुंबई की पिंकी ईरानी को गिरफ्तार किया था जिसने जैकलीन की सुकेश से मुलाकात करायी थी। आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के अनुसार, आरोपी पिंकी ईरानी उसको (सुकेश) एक बिजनेस टाइकून के रूप में पेश करती थी और उससे बॉलीवुड की कुछ हस्तियों को मिलवाने में मदद करती थी। यही नहीं पिंकी उगाही के पैसों को ठिकाने लगाने में मदद भी की थी।
इससे पहले, जैकलीन फर्नांडीज को 15 नवंबर को जमानत दे दी गई थी। जमानत के देने के दौरान कोर्ट ने कहा था कि जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया था इसलिए जमानत दी जा सकती है। दिल्ली पुलिस ने धारा 164 के तहत अदालत में बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज का बयान दर्ज किया था, जब उन्होंने कहा था कि वह कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहती हैं।
दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने 2021 में कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर, उनकी पत्नी लीना मारिया पॉल और अन्य सहित 14 आरोपियों को नामजद करते हुए चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट आईपीसी की विभिन्न धाराओं और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम मकोका के प्रावधानों के तहत दायर की गई थी।