'पाताल लोक' पर रोक लगाने की अपील, अभिनेत्री अनुष्का शर्मा को हाईकोर्ट का नोटिस

By ऐश्वर्य अवस्थी | Published: June 17, 2020 06:55 AM2020-06-17T06:55:51+5:302020-06-17T06:55:51+5:30

अनुष्का शर्मा पिछले कुछ दिनों से अपने प्रोडक्शन हाउस की वेब सीरीज 'पाताललोक' को लेकर सुर्खियों में हैं। बार बार इस पर रोक लगाने की मांग की जा रही है

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पालाल लोक को लेकर अनुष्का को मिला नोटिस (फाइल फोटो)

Highlightsअमेजॉन प्राइम पर प्रसारित होने वाली वेब सीरीज पाताल लोक को सिखों की धार्मिक भावनाएं आहत करने वाला बताते हुए इस पर रोक लगाने की पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से अपील की गई हैहाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, अभिनेत्री अनुष्का शर्मा समेत अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है।

अमेजॉन प्राइम पर प्रसारित होने वाली वेब सीरीज पाताल लोक को सिखों की धार्मिक भावनाएं आहत करने वाला बताते हुए इस पर रोक लगाने की पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से अपील की गई है। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, अभिनेत्री अनुष्का शर्मा समेत अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है।

पाताललोक पर केस

अनुष्का शर्मा पिछले कुछ दिनों से अपने प्रोडक्शन हाउस की वेब सीरीज 'पाताललोक' को लेकर सुर्खियों में हैं। इस वेब सीरीज पर अब सिख समुदाय की छवि को खराब करने का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की गई है। इस पर हाई कोर्ट ने प्रोड्यूसर अनुष्का के साथ साथ अमेजन प्राइम वीडियोज को भी नोटिस भेज दी है।याचिकाकर्ता ने इस शो के तीसरे एपिसोड पर आपत्ति जताई है जिसकी कहानी पंजाब के एक गांव की है।

वकील गुरपिंदर सिंह ढिल्लों ने दायर याचिका में कहा है कि वेब सीरीज में जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण ढंग से सिखों की छवि को खराब करने की कोशिश की गई है। उनके मुताबिक इसमें दिखाया गया है कि किस तरह सिख समुदाय दलित और पिछड़ी जातियों का उत्पीड़न करते थे। यही नहीं, इसमें सिखों द्वारा महिला का यौन उत्पीड़न करते हुए भी दिखाया गया है।

बता दें कि इससे पहले भी 'पाताललोक' पर नेपाली और नॉर्थ-ईस्ट के लोगों की भावनाएं आहत करने का आरोप लग चुका है।

 

वेब सीरीज में गालियां, हिंसा को बढ़ावा

याची ने कहा कि भले ही इन पर सिनेमेटोग्राफी एक्ट लागू ना होता हो लेकिन इस प्रकार का कंटेंट इंटरनेट के माध्यम से परोसा जाना सैद्धांतिक और कानून दोनों के अनुरूप सही नहीं है। कोर्ट को बताया गया कि वेब सीरीज के लिए फिल्म प्रमाणन बोर्ड से अनुमति की भी आवश्यकता नहीं होती है। वेब सीरीज में गालियां, हिंसा आदि का महिमामंडन होता है।

सेंसर न होने के कारण यह सीधे ही दर्शकों तक पहुंचते हैं और लोगों पर इन वेब सीरीज का बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। हाईकोर्ट ने अब इस मामले में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, अभिनेत्री अनुष्का शर्मा, ओटीटी प्लेटफार्म नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, जी5, एटीएल बालाजी, हॉट स्टार, सोनी लिव सहित अन्य को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है


 

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