Dalip Tahil को हिट एंड रन केस में कोर्ट ने सुनाई सजा, पीड़िता को हर्जाने में इतने रुपये देने के लिए कहा

By आकाश चौरसिया | Published: October 22, 2023 01:21 PM2023-10-22T13:21:06+5:302023-10-22T15:20:53+5:30

दलीप ताहिल मुंबई की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने सजा सुनाई है, जिसके तहत अब अभिनेता को जेल जाना होगा। साथ ही पीड़िता को हर्जाना भी देना होगा।

Court sentenced Dalip Tahil in hit and run case asked victim to pay money as compensation | Dalip Tahil को हिट एंड रन केस में कोर्ट ने सुनाई सजा, पीड़िता को हर्जाने में इतने रुपये देने के लिए कहा

फोटो क्रेडिट- (एएनआई)

Highlightsहिंट एंड रन मामले में मुंबई कोर्ट ने एक्टर दलीप ताहिल को सुनाई सजाइसके बाद अभिनेता ने कहा फैसला का सम्मान करते हैंदलीप ताहिल ने कहा इस फैसले को हाई कोर्ट में देंगे चुनौती

मुंबई: 2018 हिट एंड रन मामले में अभिनेता दलीप ताहिल को मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने दो महीने के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। केस में फैसला एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन जज ने दिया है।

फैसले सुनाने के साथ ही मेट्रोपॉलिटन जज ने फैसले में कहा , एक्टर को हादसे में घायल हुई महिला को 5 हजार रुपये हर्जाने के रूप में देने के लिए कहा है।  

वहीं, दिलीप ने कहा, "मैं जज का और कोर्ट के द्वारा सुनाए गए फैसला का सम्मान करता हूं। लेकिन, मामले में सुनाए गए पूरे फैसले को हम हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। उन्होंने कहा कि यह सजा निलंबित हो चुकी था और इसमें पीड़िता को मामूली चोटें आईं थी। इसके साथ ही उन्होंने आखिर में कहा मैंने किसी को चोट नहीं पहुंचाई।" 

लाइव मिंट रिपोर्ट की मानें तो कोर्ट ने फैसले में डॉक्टर की रिपोर्ट के आधार बनाकर कोर्ट ने यह फैसला दिया है।  डॉक्टर ने दिए सबूतों में यह बात सामने आई है कि हादसे के दौरान अभिनेता शराब के नशे में थे। 2018 में पुलिस की गिरफ्तारी के समय अभिनेता ने अल्कोहल परीक्षण के लिए रक्त के नमूने देने से इनकार किया था।

क्या है पूरा मामला?                                                                                                                                                                                               

दलीप की कार से साल 2018 में एक ऑटोरिक्शा से टकरा गया था, जिसमें दो यात्री घायल हुए थे। हादसे के बाद अभिनेता ने भागने की कोशिश की, लेकिन गणेश विसर्जन के कारण जाम में फंस गए।

वहीं, ट्रैफिक में फंसे एक्टर को दोनों यात्रियों ने पकड़ लिया और उनसे भिड़ गए। इसके बाद यात्रियों से एक्टर की कहा सुनी भी हुई और उन्होंने यात्रियों को धकेलने की कोशिश भी की। फिर, पुलिस को जानकारी दी गई, तो पुलिस ने भी आनन-फानन में मौके से दलीप को गिरफ्तार कर लिया। यात्रियों का नाम गौरव चुग, जो 22 साल के थे और जेनिता गांधी शामिल थी, जो 21 वर्ष की उस समय थी।

Web Title: Court sentenced Dalip Tahil in hit and run case asked victim to pay money as compensation

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