बॉम्बे हाईकोर्ट ने 100 करोड़ मानहानि मामले में नवाजुद्दीन और उनके भाई को एक-दूसरे के खिलाफ पोस्ट ना करने की दी हिदायत, 3 मई को अगली सुनवाई
By अनिल शर्मा | Published: April 13, 2023 03:18 PM2023-04-13T15:18:22+5:302023-04-13T15:38:17+5:30
मुकदमे में अभिनेता की पूर्व पत्नी जैनब का भी नाम है, लेकिन बुधवार को नवाजुद्दीन सिद्दीकी के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने अदालत को बताया कि दोनों क्योंकि अपने मुद्दों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए अभिनेता उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा नहीं चलाना चाहते।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 100 करोड़ मानहानि मामले में नवाजुद्दीन और उनके भाई को एक-दूसरे के खिलाफ पोस्ट ना करने की दी हिदायत, 3 मई को अगली सुनवाई
मुंबईः बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी द्वारा भाई शमसुद्दीन के खिलाफ दायर 100 करोड़ रुपए के मानहानि केस में बुधवार सुनवाई की। कोर्ट ने शमसुद्दीन को नवाजुद्दीन के खिलाफ पोस्ट की गई किसी भी कथित अपमानजनक कंटेंट को हटाने का भी निर्देश दिया। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि वे दोनों के बीच समझौते की संभावना को तलाशते हुए सोशल मीडिया पर एक-दूसरे के खिलाफ कोई टिप्पणी पोस्ट या अपलोड न करें।
कोर्ट ने निष्पक्षता बनाए रखने के मद्देनजर दोनों भाइयों को एक-दूसरे के खिलाफ सोशल मीडिया पर कोई टिप्पणी ना करने की हिदायत दी। जस्टिस आरआई छागला ने दोनों भाइयों को विवाद के समाधान की संभावना तलाशने के लिए 3 मई को अपने वकीलों के साथ अपने चेंबर में मौजूद रहने का भी निर्देश दिया।
मुकदमे में अभिनेता की पूर्व पत्नी जैनब का भी नाम है, लेकिन बुधवार को नवाजुद्दीन सिद्दीकी के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने अदालत को बताया कि दोनों क्योंकि अपने मुद्दों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए अभिनेता उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा नहीं चलाना चाहते। शमसुद्दीन सिद्दीकी की तरफ से पेश अधिवक्ता रूमी मिर्जा ने अदालत को बताया कि उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ के हस्तक्षेप के कारण नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनकी पूर्व पत्नी के बीच समझौता वार्ता चल रही है और इस पीठ की मदद से भाइयों के बीच भी इसी तरह की व्यवस्था हो सकती है।
चंद्रचूड़ ने कहा कि भाइयों के बीच कोई भी बातचीत तभी शुरू हो सकती है जब शमसुद्दीन सिद्दीकी अपने मानहानि वाले पोस्ट को हटा दें जिसमें अभिनेता को कथित तौर पर “बलात्कारी और छेड़छाड़ करने वाला” कहा गया है। अदालत ने इस पर सहमति व्यक्त की और कहा कि किसी भी समझौते के लिए विवादित टिप्पणी को हटाना होगा और दोनों भाइयों को सोशल मीडिया पर एक-दूसरे के खिलाफ कोई भी टिप्पणी करने से बचना होगा।
न्यायमूर्ति छागला ने कहा, “समझौता वार्ता के मद्देनजर सौहार्दपूर्ण समाधान की संभावना को देखते हुए एक-दूसरे के खिलाफ (सोशल मीडिया) कोई पोस्ट नहीं होगी, एक-दूसरे पर कोई आक्षेप नहीं लगाया जाएगा। यह पार्टियों के बीच समानता बनाए रखने के लिए है ताकि एक दूसरे के खिलाफ आगे कोई टिप्पणी न हो।”
इस बीच न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति शर्मिला देशमुख की खंडपीठ को बुधवार को बताया गया कि अभिनेता और उनकी पूर्व पत्नी जैनब के बीच उनके दो नाबालिग बच्चों की शिक्षा को लेकर मतभेद सुलझ गया है। अदालत को बताया गया कि बच्चे अपनी स्कूली शिक्षा के लिये वापस दुबई जा रहे हैं।
पीठ नवाजुद्दीन सिद्दीकी द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें जैनब को दोनों बच्चों के पते-ठिकाने का खुलासा करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। अभिनेता ने दावा किया था कि जैनब बच्चों को बिना बताए भारत वापस ले आईं थीं और वे दुबई में स्कूल नहीं जा रहे।