Adipurush: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सेंसर बोर्ड को जारी किया नोटिस, जानिए पूरा मामला
By अनिल शर्मा | Published: January 14, 2023 12:24 PM2023-01-14T12:24:24+5:302023-01-14T12:28:40+5:30
मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति बीआर सिंह की खंडपीठ ने कुलदीप तिवारी की जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया।
लखनऊः इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सेंसर बोर्ड को आगामी फिल्म 'आदिपुरुष' के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया है। खंडपीठ ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 21 फरवरी तय की है।
मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति बीआर सिंह की खंडपीठ ने कुलदीप तिवारी की जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया। याचिका में दावा किया गया है कि फिल्म के निर्माताओं ने सेंसर बोर्ड से प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना फिल्म का प्रोमो जारी किया, जो नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।
Lucknow bench of Allahabad High Court has issued a notice to the Censor Board to file its reply on a PIL filed against the upcoming movie ‘Adipurush’. The bench has fixed February 21 as the next date of hearing in the matter. pic.twitter.com/6nuJ3sFbXJ
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 14, 2023