ब्लॉग: जागरूकता से ही उपभोक्ता बचेंगे धोखाधड़ी से

By योगेश कुमार गोयल | Published: March 16, 2023 02:42 PM2023-03-16T14:42:14+5:302023-03-16T14:43:29+5:30

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस सबसे पहले 15 मार्च 1983 को मनाया गया था, जिसके बाद से यह प्रतिवर्ष उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से निरंतर मनाया जा रहा है.

World Consumer Rights Daya, Awareness will save consumers from fraud | ब्लॉग: जागरूकता से ही उपभोक्ता बचेंगे धोखाधड़ी से

ब्लॉग: जागरूकता से ही उपभोक्ता बचेंगे धोखाधड़ी से

उपभोक्ताओं के विभिन्न हितों और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए दुनियाभर में प्रतिवर्ष 15 मार्च को ‘विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस’ मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, उनके हितों के लिए बनाए गए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियमों तथा उनके अंतर्गत आने वाले कानूनों की जानकारी देना है. 

इस दिवस को मनाए जाने की नींव सही मायनों में 15 मार्च 1962 को उसी दिन पड़ गई थी, जब अमेरिकी कांग्रेस में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने उपभोक्ता अधिकारों को लेकर शानदार भाषण दिया था. वे विश्व के पहले ऐसे व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने भाषण में पहली बार औपचारिक रूप से उपभोक्ता अधिकारों की परिभाषा को रेखांकित किया था. उनके उसी ऐतिहासिक भाषण के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 15 मार्च को ही विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया. 

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस सबसे पहले 15 मार्च 1983 को मनाया गया था, जिसके बाद से यह एक महत्वपूर्ण अवसर बन गया और तभी से प्रतिवर्ष उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से निरंतर मनाया जा रहा है. वास्तव में यह दिवस उपभोक्ताओं को उनकी शक्तियों और अधिकारों की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है. इस दिन उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम और संगोष्ठियां आयोजित की जाती हैं, जिनका प्रमुख उद्देश्य उपभोक्ताओं को जालसाजी या धोखाधड़ी से बचाना है.

भारत में उपभोक्ता अधिकारों को मजबूती प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 20 जुलाई 2020 को ‘उपभोक्ता संरक्षण कानून-2019’ (कन्ज्युमर प्रोटेक्शन एक्ट-2019) लागू किया गया. ग्राहकों के साथ आए दिन होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए बना यह कानून साढ़े तीन दशक पुराने ‘उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986’ का स्थान ले चुका है.

Web Title: World Consumer Rights Daya, Awareness will save consumers from fraud

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