बिहारः कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पटना हाईकोर्ट से राहत, 12 जनवरी 2024 तक कोर्ट में पेशी पर लगी रोक

By एस पी सिन्हा | Published: July 4, 2023 04:24 PM2023-07-04T16:24:14+5:302023-07-04T16:25:51+5:30

पटना की एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को सशरीर कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया था। निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए राहुल ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

Bihar court congress leader Rahul Gandhi Relief ban on appearance in court till January 12-2024 | बिहारः कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पटना हाईकोर्ट से राहत, 12 जनवरी 2024 तक कोर्ट में पेशी पर लगी रोक

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Highlightsकोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को दी गई राहत को बरकरार रखा है।सुशील कुमार मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ पटना सिविल कोर्ट स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट में मानहानि का मामला दर्ज कराया था।राहुल गांधी के ऊपर मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी करने का आरोप है।

पटनाः कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में पटना हाईकोर्ट से राहत मिली है। मामले में अगली सुनवाई 12 जनवरी 2024 को होगी। उन्होंने पटना की एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की थी। कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को दी गई राहत को बरकरार रखा है।

पटना की एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को सशरीर कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया था। निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए राहुल ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दरअसल, भाजपा सांसद और पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ पटना सिविल कोर्ट स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट में मानहानि का मामला दर्ज कराया था।

राहुल गांधी के ऊपर मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी करने का आरोप है। राहुल गांधी ने कार्नाटक में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी सरनेम वाले लोगों को चोर बताया था। एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को 12 अप्रैल को कोर्ट में उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराने को कहा गया था।

हालांकि उस दिन राहुल गांधी कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सके थे। राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट को बताया था कि अत्यधिक व्यस्तता के कारण राहुल गांधी पटना नहीं आ सके, इसपर एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें 25 अप्रैल को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया था।

कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के लिए राहुल गांधी की तरफ से पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए नीचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दिया था। हाई कोर्ट ने 15 मई तक नीचली अदालत की प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी।

15 मई को राहुल गांधी की याचिका पर पटना हाई कोर्ट में सुनवाई टल गई थी। कोर्ट ने अगली सुनवाई तक राहत को बरकरार रखने का निर्देश दिया था। आज फिर से इस मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने राहुल गांधी को पेशी से छूट के अपने पुराने फैसले को बरकरार रखा है।

Web Title: Bihar court congress leader Rahul Gandhi Relief ban on appearance in court till January 12-2024

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