कार, बाइक चलाते समय इस बात का रखें ध्यान, अब नहीं कटेगा चालान, सीधे होगी FIR

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: October 1, 2019 12:09 PM2019-10-01T12:09:32+5:302019-10-01T12:09:32+5:30

लूट, हत्या जैसे अपराध करने वाले आरोपी इन कार्यों को अंजाम देते वक्त काफी सावधानी रखते हैं लेकिन कई बार ये सीसीटीवी की पकड़ में आ जाते हैं लेकिन बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां इस्तेमाल करने की वजह से वहां से भी बच निकलते हैं।

No challans now FIR for not not putting number plates on vehicles | कार, बाइक चलाते समय इस बात का रखें ध्यान, अब नहीं कटेगा चालान, सीधे होगी FIR

प्रतीकात्मक फोटो

Highlightsलुटेरों ने हाल ही में मधोपुरी मेन मार्केट में एक होजरी बिजनेसमैन के यहां से 3 लाख रुपये लूट लिये।आरोपियों को सीसीटीवी फुटेज में देखा भी जा सकता है लेकिन उनकी बाइक में नंबर प्लेट नही थी।

बिना नंबर प्लेट की गाड़ी चलाने पर अब चालान या जुर्माना नहीं बल्कि सीधे एफआईआर दर्ज होगी। ये नया ऑर्डर पुलिस कमिश्नर राकेश अग्रवाल ने पास किया है। इससे पहले मोटर व्हीकल एक्ट में बिना नंबर प्लेट की गाड़ी पर सिर्फ चालान का प्रावधान है।

पंजाब के लुधियाना में यह आदेश जारी किया गया है। पुलिस कमिश्नर का कहना है कि बिना नंबर प्लेट वाले वाहन अक्सर चोरी, डकैती, स्नैचिंग सहित अन्य अपराधों को अंजाम देने के लिये इस्तेमाल किये जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुये यह कदम उठाया गया है।

इस आदेश को सीआरपीसी की धारा 144 के तहत जारी किया गया है और इस नियम का उल्लंघन करने वाले को आईपीसी की धारा 188 के तहत आरोपी घोषित किया जा सकता है। इसके तहत आरोपी को 1 महीने की जेल की सजा हो सकती है जिसे 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है।

पुलिस कमिश्नर राकेश अग्रवाल ने कहा कि क्राइम के तरीकों का अध्ययन करने के बाद यह सामने आया कि कई अपराधों को बिना नंबर वाली गाड़ियों से अंजाम दिया जाता है। इससे पुलिस की जांच भी प्रभावित होती है। इसलिये इसको रोकने की जरूरत महसूस हुई।

पुलिस कमिश्नर ने कहा कि इसके बाद अगला टार्गेट फेक नंबर प्लेट के इस्तेमाल पर लगाम लगाना है। एक अन्य असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर सुरेंद्र मोहन ने कहा कि लूटेरे औऱ स्नेचर कई बार बिना नंबर की और कई बार फेक नंबर वाली गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में सीसीटीवी फुटेज में पकड़े जाने के बाद भी पुलिस को ऐसे अपराधियों तक पहुचना मुश्किल होता है।

दो बाइक सवार लुटेरों ने हाल ही में मधोपुरी मेन मार्केट में एक होजरी बिजनेसमैन के यहां से 3 लाख रुपये लूट लिये। आरोपियों को सीसीटीवी फुटेज में देखा भी जा सकता है लेकिन उनकी बाइक में नंबर प्लेट नही थी।

अब बिना नंबर प्लेट के चलने वालों को 1 महीने से लेकर 6 महीने तक की सजा होगी और जुर्माने को 200 से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है।

Web Title: No challans now FIR for not not putting number plates on vehicles

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