नया नियमः अब वाहनों के आगे पीछे चमकीला टेप लगाना जरूरी, वरना भरना पड़ेगा इतना जुर्माना
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: October 17, 2019 08:34 AM2019-10-17T08:34:00+5:302019-10-17T08:34:00+5:30
यह नियम ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, ई-कार्ट, तिपहिया वाहन और ट्रैक्टर ट्रॉली पर अनिवार्य किया जा रहा है। जानें जरूरी बातें...
सड़क पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मोटर व्हिकल एक्ट के बाद केंद्र सरकार एक और नियम लागू करने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय इस हफ्ते इसकी अधिसूचना जारी कर सकता है। नए नियम के मुताबिक अब वाहनों के आगे और पीछे रेट्रो रिफ्लेक्टिव (रोशनी पड़ने पर चमकने वाला) टेप लगाना जरूरी हो जाएगा।
दरअसल, यह फैसला सड़क हादसों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से लिया जा रहा है। वाहनों के आगे पीछे चमकीला टेप लगाने से अंधेरे में भी लाइट पड़ने पर वो स्पष्ट दिखाई दे जाएगें। नियम का पालन ना करने वाले वाहन मालिकों पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा उन्हें भविष्य में वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र देने से भी वंचित किया जा सकता है।
मंत्रालय ने इस नए नियम के संबंध में 1 अगस्त को ही प्रारूप अधिसूचना जारी कर दी थी जिसे जल्द ही मूर्त रूप दिया जाएगा। माना जाता है कि ई-रिक्शा, ई-कार्ट, तिपहिया, ट्रैक्टर-ट्रॉली जैसे वाहनों में चमकीले टेप नहीं लगाए जाते। नियम बनने के बाद इसे लगाना अनिवार्य हो जाएगा।
ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा में आगे सफेद रंग और पीछे लाल रंग का रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगाना अनिवार्य होगा। इस टेप की चौड़ाई 20 मिमी से कम नहीं होनी चाहिए और 25 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने पर 50 मीटर दूर से टेप नजर आना चाहिए।