सरकार ने बढ़ाई फास्टैग को अनिवार्य बनाने की तारीख, लोगों को मिली 15 दिन की राहत
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: November 30, 2019 09:32 AM2019-11-30T09:32:36+5:302019-11-30T09:32:36+5:30
फास्टैग की अनिवार्यता की तारीख भले ही बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दी गई है लेकिन उसके बाद भी बिना फास्टैग वाली गाड़ी के फास्टैग वाले लेन में घुसने पर दोगुना टोल वसूला जाएगा।
सरकार ने फास्टैग की अनिवार्यता को बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दिया है। पहले फास्टैग को अनिवार्य बनाने के लिये 1 दिसंबर की तारीख तय की गई थी। इस नियम के मुताबिक सभी गाड़ियों को टोल टैक्स देने के लिये फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया था। इसके साथ ही यह भी नियम था कि फास्टैग वाली लेन में यादि बिना फास्टैग वाली गाड़िया जाती हैं तो उनसे दोगुना टोल टैक्स वसूला जाएगा।
मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांस्पोर्ट एंड हाइवे ने हाल ही में अनाउंस किया था कि हाइवे के लिये दिया जाने वाला टोल 1 दिसंबर से फास्टैग के जरिये वसूला जाएगा। अब नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने अपने बयान में कहा कि लोगों को फास्टैग खरीदने के लिये और अधिक समय दिया जा रहा है।
इसी के साथ यह भी फैसला लिया गया है कि फास्टैग वाली लेन में घुसने पर बिना फास्टैग वाली गाड़ियों से 15 दिसंबर से दोगुना टैक्स वसूला जाएगा। NHAI ने माईफास्टैग एप भी लॉन्च किया है।
कहा जा रहा है कि फास्टैग के इस्तेमाल से प्रदूषण और ट्रैफिक को कम किया जा सकेगा। फास्टैग RFID टेक्नॉलॉजी पर काम करता है। फास्टैग को अनिवार्य बनाये जाने की तारीख के साथ ही इसको फ्री में उपलब्ध कराये जाने की तारीख भी बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दी गई है। बुधवार तक 70 लाख फास्टैग जारी किये जा चुके हैं। जिसमें सबसे ज्यादा 26 नवंबर को 1,35,583 फास्टैग जारी किये गये।