इस राज्य में बदल गये ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नियम, रिन्यू कराने में देरी पर दोबारा देना होगा 'टेस्ट'
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: October 28, 2019 03:27 PM2019-10-28T15:27:43+5:302019-10-28T15:27:43+5:30
नये नियमों के मुताबिक अब लोग कार के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में घर का पता या ऑफिस का पता बदलवाने के लिये भी लॉनलाइन एप्लीकेशन दे सकते हैं। हालांकि इस नये नियम से लोग काफी गुस्से में हैं।
महाराष्ट्र ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नया नियम लागू कर दिया है। इस नियम का पालन न करने पर आपको फिर से एक बार फिर उतनी ही परेशानी उठानी पड़ सकती है जितना आपको पहली बार ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते समय परेशान होना पड़ा था। नये नियम के मुताबिक अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस को एक्सपायर हुये एक साल से ज्यादा समय हो जाता है तो आपको पहली बार ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले यानी लर्नर के तौर पर लिया जाएगा।
ऐसे में आपको लाइसेंस के लिये दोबारा अप्लाई करना होगा और आपको लर्निंग लाइसेंस ही मिलेगा। इसके बाद परमानेंट लाइसेंस के लिये 30 दिन का इंतजार करना होगा। ट्रांसपोर्टर ऑफिसर अभय देशपांडे ने कहा हम संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट लागू करने के लिये बाध्य हैं।
एक बात और ध्यान रखने वाली है कि एक्सपायर लाइसेंस के जरिये कार या बाइक चलाने पर 500 रुपये जुर्माना भरना होगा। इसलिये यदि आपके लाइसेंस की डेट खत्म हो रही है तो उसको समय रहते रिन्यू करा लें। क्योंकि नये नियम के चक्कर में फंसने पर दोबारा से सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। बायोमैट्रिक करवाना होगा। लर्निंग टेस्ट देना होगा।
नये नियमों के मुताबिक अब लोग कार के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में घर का पता या ऑफिस का पता बदलवाने के लिये भी लॉनलाइन एप्लीकेशन दे सकते हैं। हालांकि इस नये नियम से लोग काफी गुस्से में हैं। क्योंकि यदि उनका लाइसेंस एक्सपायर होता है और समय रहते रिन्यू न करा पाये तो फिर से लर्निंग लाइसेंस के लिए टेस्ट देना होगा भले ही वह पुराने ड्राइवर हों।
दीपक कुलकर्णी का डीएल एक साल से ज्यादा समय से एक्सपायर है। दीपक ने कहा, 'मैं पिछले 15 सालों से ड्राइविंग कर रहा हूं। आजतक सारे नियमों का पालन किया। कभी एक भी नियम तोड़ने के नाम पर आज तक मेरे ऊपर फाइन नहीं लगा मगर आज मुझे नए आवेदक के तौर पर लिया जा रहा है।'
उत्तर प्रदेश में पहले लाइसेंस रीन्यू कराने के लिए एप्लीकेशन के साथ पुराने लाइसेंस की कॉपी देनी पड़ती थी लेकिन अब आवेदक को ड्राइविंग टेस्ट से गुजरना होगा।