Toshakhana case: इमरान खान को बड़ी राहत, तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में पूर्व प्रधानमंत्री और बुशरा बीबी को सुनाई गई 14 साल कारावास की सजा निलंबित

By सतीश कुमार सिंह | Published: April 1, 2024 03:47 PM2024-04-01T15:47:12+5:302024-04-01T16:24:34+5:30

Pakistan Imran Khan: पाकिस्तान के एक उच्च न्यायालय ने तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को सुनाई गई 14 साल कारावास की सजा निलंबित की है। 

Toshakhana case former PM Imran Khan his wife Pakistan HC suspends 14-year jail term Toshakhana case | Toshakhana case: इमरान खान को बड़ी राहत, तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में पूर्व प्रधानमंत्री और बुशरा बीबी को सुनाई गई 14 साल कारावास की सजा निलंबित

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Highlightsउपहारों के बारे में जानकारी "जानबूझकर छिपाई" है।2018 से 2022 तक अपने कार्यकाल के दौरान प्राप्त हुआ था।उपहार बेचने के लिए तीन साल की जेल की सजा सुनाई गई थी।

Pakistan Imran Khan: इमरान खान को बड़ी राहत मिली है। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की 14 साल की जेल की सजा को निलंबित कर दिया। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आमेर फारूक ने कहा कि सजा के खिलाफ अपील की सुनवाई ईद की छुट्टियों के बाद तय की जाएगी। इमरान खान और उनकी पत्नी को इस साल की शुरुआत में जनवरी में इस्लामाबाद की एक भ्रष्टाचार निरोधक अदालत ने तोशाखाना मामले में 14 साल जेल की सजा सुनाई थी।

2018 से 2022 तक अपने कार्यकाल के दौरान प्राप्त हुआ था

आम चुनाव से कुछ दिन पहले 31 जनवरी को इस्लामाबाद जवाबदेही अदालत ने इस मामले में दोनों को सजा सुनाई थी। सोमवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने तोशाखाना मामले में उनकी सजा निलंबित कर दी।= तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में, 71 वर्षीय खान पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान मिले महंगे सरकारी उपहारों को अपने पास रखने का आरोप है।

तोशाखाना संबंधी नियमों के तहत सरकारी अधिकारी कीमत चुकाकर उपहार रख सकते हैं लेकिन पहले उपहार जमा किया जाना चाहिए। खान और उनकी पत्नी या तो उपहार जमा करने में विफल रहे या कथित तौर पर अपने अधिकार का उपयोग करके इसे कम कीमत पर हासिल किया।

क्या था पूरा मामला

मामले में तर्क दिया गया है कि खान ने तोशाखाना से अपने पास रखे उपहारों के बारे में जानकारी "जानबूझकर छिपाई" है। अगस्त 2023 में, खान को राज्य के कब्जे से 140 मिलियन रुपये ($501,000) से अधिक मूल्य के उपहार बेचने के लिए तीन साल की जेल की सजा सुनाई गई थी, जो उन्हें 2018 से 2022 तक अपने कार्यकाल के दौरान प्राप्त हुआ था।

26 सितंबर से रावलपिंडी की उच्च सुरक्षा वाली अदियाला जेल में बंद

पूर्व प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल के दौरान महंगे सरकारी उपहार बेचकर लाभ कमाने के आरोपी हैं। पूर्व प्रधानमंत्री पर राज्य भंडार से अपने पास रखे उपहारों का विवरण छिपाने का आरोप है। इमरान पर 2018 से 2022 के बीच प्रधानमंत्री पद का दुरुपयोग करते हुए विदेश यात्रा के दौरान मिले राजकीय तोहफों को बेचने का आरोप है जिनकी कुल कीमत 6.35 लाख अमेरिकी डॉलर से अधिक है।

तोशाखाना मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद इमरान खान (71), पांच अगस्त से जेल में बंद हैं। तोशखाना (राज्य भंडार) से मिले उपहारों की बिक्री से प्राप्त आय का विवरण न दे पाने के मामले में पाकिस्तान निर्वाचन आयोग (ईसीपी) ने खान को अयोग्य घोषित कर दिया था। सिफर मामले में 26 सितंबर से रावलपिंडी की उच्च सुरक्षा वाली अदियाला जेल में बंद हैं।

Web Title: Toshakhana case former PM Imran Khan his wife Pakistan HC suspends 14-year jail term Toshakhana case

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