मसूद अजहर को 18 जनवरी तक गिरफ्तार किया जाए : पाक की आतंकवाद रोधी अदालत का आदेश

By भाषा | Updated: January 9, 2021 17:46 IST2021-01-09T17:46:48+5:302021-01-09T17:46:48+5:30

Masood Azhar to be arrested by January 18: Pak anti-terrorism court order | मसूद अजहर को 18 जनवरी तक गिरफ्तार किया जाए : पाक की आतंकवाद रोधी अदालत का आदेश

मसूद अजहर को 18 जनवरी तक गिरफ्तार किया जाए : पाक की आतंकवाद रोधी अदालत का आदेश

लाहौर, नौ जनवरी पाकिस्तान की आतंकवाद रोधी अदालत ने पंजाब पुलिस से कहा है कि संयुक्त राष्ट्र से वैश्विक आतंकवादी के रूप में घोषित जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को आतंकी वित्त पोषण से जुड़े मामले में 18 जनवरी तक गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

अजहर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) गुजरांवाला ने जारी किया है।

अदालत के एक अधिकारी ने पीटीआई-भाषा से शनिवार को कहा, ‘‘एटीसी गुजरांवाला न्यायाधीश नताशा नसीम सुप्रा ने शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान सीटीडी को जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को 18 जनवरी तक गिरफ्तार करने और अदालत में पेश करने का निर्देश दिया।’’

अजहर आतंकी वित्तपोषण और आतंकी सामग्री के प्रचार-प्रसार के आरोपों का सामना कर रहा है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Masood Azhar to be arrested by January 18: Pak anti-terrorism court order

विश्व से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे