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इराक ने लड़कियों की शादी की उम्र 18 से घटाकर 9 वर्ष करने का कानून प्रस्तावित किया

By रुस्तम राणा | Updated: August 9, 2024 17:51 IST

ह्यूमन राइट्स वॉच (एचआरडब्ल्यू) की शोधकर्ता सारा सनबर ने समाचार एजेंसी AFP को दिए एक साक्षात्कार में कहा, "इस कानून को पारित करने से यह पता चलेगा कि देश आगे नहीं बल्कि पीछे की ओर जा रहा है।" 

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बगदाद:इराक की संसद में एक विवादास्पद विधेयक पेश किया गया है, जिसके तहत लड़कियों के लिए विवाह की कानूनी उम्र घटाकर 9 वर्ष और लड़कों के लिए 15 वर्ष की जा सकती है। यह मसौदा विधेयक नागरिकों को पारिवारिक मामलों पर निर्णय लेने के लिए धार्मिक अधिकारियों या नागरिक न्यायपालिका में से किसी एक को चुनने की अनुमति देगा, जिससे व्यापक चिंताएँ पैदा हो रही हैं कि इसका उपयोग उत्तराधिकार, बच्चों की कस्टडी और तलाक से संबंधित कानूनी कार्यवाही को कमजोर करने के लिए कैसे किया जा सकता है।

देश में व्यक्तिगत स्थिति कानून के तहत विवाह की कानूनी आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है; यह विधेयक इसमें स्पष्ट परिवर्तन कर सकता है, जो इस प्रस्ताव का सबसे भयावह पहलू है। ह्यूमन राइट्स वॉच (एचआरडब्ल्यू) की शोधकर्ता सारा सनबर ने समाचार एजेंसी AFP को दिए एक साक्षात्कार में कहा, "इस कानून को पारित करने से यह पता चलेगा कि देश आगे नहीं बल्कि पीछे की ओर जा रहा है।" 

सनबर के संगठन ने इस साल की शुरुआत में चेतावनी दी थी कि इराक में धार्मिक नेता हर साल हज़ारों अपंजीकृत विवाह करवाते हैं, जिनमें बाल विवाह भी शामिल हैं, जो मौजूदा कानून का उल्लंघन है। इराक में बाल विवाह सदियों से चिंता का विषय रहा है। यूनिसेफ के अनुसार, 20 से 24 वर्ष की आयु की 28 प्रतिशत महिलाओं की शादी 18 वर्ष की आयु से पहले हो गई थी। 

इसके अतिरिक्त, इनमें से 7 प्रतिशत महिलाओं की शादी 15 वर्ष की आयु से पहले हो गई थी। इराक महिला नेटवर्क वकालत समूह की अमल कबाशी ने AFP को बताया कि यह संशोधन पहले से ही रूढ़िवादी समाज में "पारिवारिक मुद्दों पर पुरुष वर्चस्व के लिए बहुत बड़ी छूट प्रदान करता है"। जुलाई के अंत में सांसदों की तीखी प्रतिक्रिया के बाद इस प्रस्ताव को संसद से वापस ले लिया गया था। 4 अगस्त को इसे शिया ब्लॉकों के समर्थन से फिर से पेश किया गया, जिनका काफी प्रभाव है।

विधेयक पेश करने वाले सांसद राएड अल-मलिकी ने विवाह की कानूनी आयु कम करने की किसी भी संभावना से इनकार किया है। सांसद, अतीत में, विवादास्पद प्रस्तावों के अग्रदूत रहे हैं; उन्होंने समलैंगिकता और लिंग-पुनर्मूल्यांकन सर्जरी को अपराध बनाने का प्रस्ताव दिया। अल-मलिकी ने एक टेलीविज़न साक्षात्कार में कहा, "कानून पर आपत्तियाँ एक दुर्भावनापूर्ण एजेंडे से आती हैं, जो इराकी आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से को उनकी मान्यताओं द्वारा निर्धारित उनकी व्यक्तिगत स्थिति से वंचित करना चाहता है।"

महिला अधिकार समूह प्रस्तावित कानून के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, उन्हें डर है कि यह महिलाओं के अधिकारों को खत्म कर सकता है और बाल विवाह को वैध बना सकता है। इराकी महिला सांसदों के एक गठबंधन ने भी विधेयक का विरोध किया। इस साल की शुरुआत में, प्रदर्शनकारी तहरीर चौक पर इकट्ठा हुए, उनके हाथों में "महिला दासों का युग खत्म हो गया है" और "नाबालिगों की शादी नहीं" लिखे हुए पोस्टर थे।

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