‘खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स’ के आतंकी के प्रत्यर्पण के लिए ब्रिटेन के उच्च न्यायालय में जाएगा भारत

By भाषा | Updated: March 2, 2021 22:09 IST2021-03-02T22:09:17+5:302021-03-02T22:09:17+5:30

India to go to UK High Court for extradition of 'Khalistan Zindabad Force' terrorist | ‘खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स’ के आतंकी के प्रत्यर्पण के लिए ब्रिटेन के उच्च न्यायालय में जाएगा भारत

‘खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स’ के आतंकी के प्रत्यर्पण के लिए ब्रिटेन के उच्च न्यायालय में जाएगा भारत

लंदन, दो मार्च प्रतिबंधित आतंकी संगठन ‘खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स’ (केजेडएफ) के सदस्य कुलदीप सिंह का भारत में प्रत्यर्पण करने की अर्जी को एक मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा मानवाधिकार के आधार पर खारिज किए जाने के बाद भारतीय अधिकारियों ने इसके विरुद्ध अपील करने की अनुमति के लिए लंदन स्थित उच्च न्यायालय जाने का फैसला किया है।

सिंह, उर्फ कीपा सिद्धू पर अन्य लोगों के साथ मिलकर 2015-16 में पंजाब में आतंकी गतिविधियों की साजिश में शामिल होने का आरोप है।

आरोपियों ने कथित तौर पर तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की हत्या की साजिश रची थी।

कुलदीप सिंह (44) पर गुरुद्वारे में अलगाववादियों की बैठक आयोजित करने और पंजाब के युवाओं को पैसे देकर केजेडएफ में शामिल करने का भी आरोप है।

जिला न्यायाधीश गारेथ ब्रैंस्टन ने लंदन में वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत में प्रत्यर्पण के मामले की सुनवाई करते हुए 25 को जनवरी को दिए आदेश में कहा था कि यह मानवाधिकारों पर यूरोपीय प्रस्ताव के अनुच्छेद तीन के खिलाफ है।

यदि मजिस्ट्रेट की अदालत के आदेश के विरुद्ध अपील करने की अनुमति दी जाती है तो मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय में होगी।

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Web Title: India to go to UK High Court for extradition of 'Khalistan Zindabad Force' terrorist

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