पाकिस्तान ने आखिरकार हाफिज सईद के आतंकी संगठन जमात-उद-दावा और फलाह-ए-इंसानियत को किया बैन
By पल्लवी कुमारी | Published: March 5, 2019 10:57 PM2019-03-05T22:57:40+5:302019-03-05T22:57:40+5:30
पाकिस्तान में 44 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है , जो जैश-ए-मोहम्मद से ताल्लुक रखते हैं। भारतीय वायु सेना के एयर स्ट्राइक के बाद विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को डोजियर दिया था जिसके बाद यह कारवाई की गई है।
पाकिस्तान ने आतंकी संगठन जमात-उद-दावा और उसके सहयोगी संगठन फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन को बैन कर दिया है। जमात-उत-दावा मुंबई में हुए हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का संगठन है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, पाकिस्तान के आंतरिक मामलों के मंत्रालय ने आतंकवाद विरोधी अधिनियम-1997 के तहत यह कदम उठाया है। पाकिस्तान सरकार के राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी प्राधिकरण (एनसीटीए) की वेबसाइट के मुताबिक, जेयूडी और एफआईएफ संगठन आतंकवाद रोधी अधिनियम 1997 की दूसरी अनुसूची की धारा 11-डी-(1) के तहत गृह मंत्रालय की निगरानी में हैं।
Hafiz Saeed's Jama'at-ud-Da'wah and its subsidiary Falah-e-Insaniat Foundation banned under Anti Terrorism Act 1997 by Pakistan's Interior Ministry. (file pic) pic.twitter.com/DepWq2ohrT
— ANI (@ANI) March 5, 2019
जेयूडी को लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा संगठन माना जाता है। इसी संगठन ने मुंबई में 2008 में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी जिसमें 166 लोग मारे गए थे। इसे अमेरिका ने जून 2014 में विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब भारतीय मीडिया ने सोमवार को खबर दी थी कि ये दोनों संगठन केवल निगरानी वाली सूची में बने हुए हैं। सूची के नीचे लिखा है, ‘‘यह सूची पांच मार्च 2019 तक अपडेटेड है और इसे एनसीटीए ने गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचनाओं के आधार पर तैयार किया है।’’
बता दें कि पाकिस्तान में 44 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है , जो जैश-ए-मोहम्मद से ताल्लुक रखते हैं। भारतीय वायु सेना के एयर स्ट्राइक के बाद विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को डोजियर दिया था जिसके बाद यह कारवाई की गई है।
Hafiz Saeed's Jama'at-ud-Da'wah and its subsidiary Falah-e-Insaniat Foundation banned under Anti Terrorism Act 1997 by Pakistan's Interior Ministry. pic.twitter.com/GhzSTgOWM1
— ANI (@ANI) March 5, 2019
सोमवार तक एनसीटीए की वेबसाइट पर इन संगठनों को निगरानी संगठनों की सूची में रखा गया था। इसके बाद आज (मंगलवार) को ही इन्हें प्रतिबंधित संगठनों की सूची में डाला गया है। लेकिन पाकिस्तान ने एक पखवाड़े पहले इनपर रोक लगाने का ऐलान किया था। पाकिस्तान सरकार के राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी प्राधिकरण (एनसीटीए) की वेबसाइट के मुताबिक जेयूडी और एफआईएफ संगठन आतंकवाद रोधी अधिनियम 1997 की दूसरी अनुसूची की धारा 11-डी-(1) के तहत गृह मंत्रालय की निगरानी में हैं। यह वेबसाइट सोमवार को ही अपडेट हुई है।
पाकिस्तान के गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने 21 फरवरी को कहा था कि प्रधानमंत्री इमरान खान की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सुरक्षा समिति (एनएससी) की बैठक के दौरान दोनों संगठनों पर प्रतिबंधित करने का फैसला किया गया है।