चेक कोर्ट ने निखिल गुप्ता के खिलाफ सुनाया फैसला, अमेरिका में प्रत्यर्पण की मंजूरी

By अंजली चौहान | Published: January 20, 2024 08:34 AM2024-01-20T08:34:05+5:302024-01-20T08:35:33+5:30

चेक अपील अदालत ने एक भारतीय व्यक्ति निखिल गुप्ता के संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। अमेरिका ने उन पर अमेरिकी धरती पर खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नून की हत्या की असफल साजिश में भाग लेने का आरोप लगाया है।

Czech court gives verdict against Nikhil Gupta approves extradition to America | चेक कोर्ट ने निखिल गुप्ता के खिलाफ सुनाया फैसला, अमेरिका में प्रत्यर्पण की मंजूरी

चेक कोर्ट ने निखिल गुप्ता के खिलाफ सुनाया फैसला, अमेरिका में प्रत्यर्पण की मंजूरी

खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नून की हत्या की असफल साजिश रचने के मामले में गिरफ्तार आरोपी निखिल गुप्ता को चेक कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए 52 वर्षीय भारतीय व्यक्ति निखिल गुप्ता के संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी।

उन पर अमेरिकी संघीय अभियोजकों ने न्यूयॉर्क में रहने वाले खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नून की हत्या की असफल साजिश में भारत सरकार के एक अधिकारी के साथ सहयोग करने का आरोप लगाया था।

मंत्रालय के प्रवक्ता के अनुसार, निखिल गुप्ता के प्रत्यर्पण पर अंतिम निर्णय न्याय मंत्री पावेल ब्लेजेक पर निर्भर था। 52 वर्षीय भारतीय नागरिक को अमेरिका के अनुरोध पर 30 जून को चेक गणराज्य में गिरफ्तार किया गया था, जिसने उस पर पन्नुन की हत्या की योजना में शामिल होने का आरोप लगाया था।

बता दें कि गुप्ता को 30 जून, 2023 को प्राग, चेक गणराज्य में गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में उसे वहीं रखा जा रहा है। अमेरिकी संघीय अभियोजकों ने गुप्ता पर भाड़े के बदले हत्या और भाड़े के बदले हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है, प्रत्येक मामले में अधिकतम 10 साल की जेल की सजा का प्रावधान है।

चेक समाचार वेबसाइट सेजनाम जप्रावी की रिपोर्ट के अनुसार, गुप्ता का बचाव गलत पहचान के मामले पर निर्भर करता है, जिसमें दावा किया गया है कि वह अमेरिकी अधिकारियों द्वारा मांगा गया व्यक्ति नहीं है और मामले को राजनीति से प्रेरित करार दिया गया है।

दिसंबर में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ गुप्ता की अपील के बावजूद, जिसने उनके प्रत्यर्पण की अनुमति दी थी, प्राग उच्च न्यायालय ने फैसले को बरकरार रखा है। न्याय मंत्रालय के प्रवक्ता ने संकेत दिया है कि अंतिम निर्णय अब न्याय मंत्री पावेल ब्लेजेक पर निर्भर है, जो सभी पक्षों को अदालत का निर्णय प्राप्त होने के बाद निर्णय लेंगे। हालाँकि, इस निर्णय की समयसीमा अनिश्चित बनी हुई है।

Web Title: Czech court gives verdict against Nikhil Gupta approves extradition to America

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