पाकिस्तान: तोशाखाना केस में पेशी के लिए जा रहे इमरान खान के काफिले में शामिल गाड़ी का हुआ एक्सीडेंट
By रुस्तम राणा | Published: March 18, 2023 01:58 PM2023-03-18T13:58:21+5:302023-03-18T14:01:38+5:30
पाक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तोशखाना मामले की सुनवाई के सिलसिले में इमरान खान इस्लामाबाद जा रहे थे। उसी दौरान उनके काफिले की एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई।

पाकिस्तान: तोशाखाना केस में पेशी के लिए जा रहे इमरान खान के काफिले में शामिल गाड़ी का हुआ एक्सीडेंट
इस्लामाबाद: तोशखाना केस में शनिवार को पेशी के लिए जा रहे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के काफिले में शामिल एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। पाक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तोशखाना मामले की सुनवाई के सिलसिले में इमरान खान इस्लामाबाद जा रहे थे। उसी दौरान उनके काफिले की एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई।
कोर्ट से जाने से पूर्व इमरान खान ने कहा कि अब ये स्पष्ट हो गया है कि मेरे सभी मामलों में जमानत मिलने के बावजूद पीडीएम सरकार मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। उनके दुर्भावनापूर्ण इरादों को जानने के बावजूद मैं इस्लामाबाद और अदालत जा रहा हूं क्योंकि मैं कानून के शासन में विश्वास करता हूं।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ने पंजाब पुलिस के ऊपर उनके घर पर हमला करने का आरोप लगाया। एक ट्वीट में इमरान खान लिखा कि पंजाब पुलिस ने जमान पार्क में मेरे घर पर हमला किया है, जहां बुशरा बेगम अकेली हैं। ये वे किस कानून के तहत कर रहे हैं?
तोशखाना मामले की सुनवाई के सिलसिले में इस्लामाबाद जा रहे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के काफिले की एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई: पाक मीडिया pic.twitter.com/nj86RbKohq
— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 18, 2023
Meanwhile Punjab police have led an assault on my house in Zaman Park where Bushra Begum is alone. Under what law are they doing this? This is part of London Plan where commitments were made to bring absconder Nawaz Sharif to power as quid pro quo for agreeing to one appointment.
— Imran Khan (@ImranKhanPTI) March 18, 2023
तोशाखाना मामले में इमरान पर अपनी संपत्ति की घोषणाओं में संपत्ति छिपाने का आरोप है। दरअसल, तोशखाना (एक भंडार जहां विदेशी अधिकारियों से सरकारी अधिकारियों को दिए गए उपहार रखे जाते हैं) में अधिकारियों को कानूनी रूप से उपहारों को बनाए रखने की अनुमति है बशर्ते वे पूर्व-निर्धारित राशि का भुगतान करें।