लाइव न्यूज़ :

Tractor Rally पर Supreme Court नहीं देगा दखल, Delhi Police|Farmer Protest|26 January

By गुणातीत ओझा | Updated: January 20, 2021 22:04 IST

Open in App
गणतंत्र दिवस किसान रैलीSC ने कहा- हम कोई आदेश नहीं देंगे कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर कड़ाके की ठंड में पिछले दो महीनों से किसानों का प्रदर्शन जारी है। अब आंदोलनकारी किसान 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने वाले हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली के विरोध में दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च कर पाएंगे या नहीं, आज इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। इससे पहले सोमवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि 26 जनवरी को किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली कानून-व्यवस्था से जुड़ा मामला है। यह फैसला करने का पहला अधिकार पुलिस को है कि राष्ट्रीय राजधानी में किसे प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए और किसे नहीं। आज की सुनवाई में अभी तक क्या हुआन्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा 26 जनवरी को किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली को पुलिस का मामला बताए जाने के बाद मामले में कोर्ट से हस्तक्षेप के अनुरोध वाली याचिका वापस ले ली है। सुप्रीम कोर्ट ने 26 जनवरी की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली को लेकर दायर याचिका पर कहा, आप प्राधिकार हैं और आपको इससे निपटना है, इसपर आदेश पारित करना अदालत का काम नहीं। एएनआई के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से गणतंत्र दिवस पर किसानों द्वारा प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली के खिलाफ अपनी याचिका वापस लेने के लिए कहा था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गणतंत्र दिवस पर किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली के खिलाफ केंद्र की याचिका पर हम कोई आदेश पारित नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने कहा है कि यह पुलिस को तय करना है। हम आदेश पारित नहीं करने वाले हैं। आप कार्रवाई करने के अधिकारी हैं।आज की सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि अगर हम किसानों के कानूनों को बरकरार रखते हैं तो आप आंदोलन शुरू कर सकते हैं लेकिन शांति बनाए रखनी होगी। वहीं, 8 किसान यूनियनों की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने CJI को बताया कि किसान केवल आउटर रिंग रोड पर शांतिपूर्ण तरीके से गणतंत्र दिवस मनाना चाहते हैं। वे शांति भंग नहीं करेंगे।समिति पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसमें पक्षपात की बात क्या है?सरकार और किसानों के बीच जारी गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति को लेकर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने समिति को किसानों को सुनने और हमारे पास आने और अपनी रिपोर्ट दर्ज करने की शक्ति दी है। इसमें पक्षपात की बात क्या है? उन्होंने यह भी कहा कि कोर्ट पर कोई लांछन न लगाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप समिति के किसी सदस्य पर केवल इस लिए आक्षेप लगा रहे हैं क्योंकि उसने कृषि कानूनों पर राय व्यक्त की है। समिति के पुनर्गठन की मांग वाली याचिका पर किसान महापंचायत को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। बता दें कि इस समिति से एक सदस्य ने खुद को अलग कर लिया है। समिति पर उठ रहे सावलों पर सीजेआई ने कहा कि समिति के सदस्यों को निर्यण लेने की कोई शक्ति नहीं दी गई है, उन्हें सिर्फ हमें रिपोर्ट करना होगा। इसमें पूर्वाग्रह का सवाल कहां है? अगर आप समिति के सामने पेश नहीं होना चाहते हैं, तो मत आइए, लेकिन किसी को इस तरह से बदनाम मत करिए और कोर्ट पर लांछन मत लगाइए। बता दें कि गणतंत्र दिवस पर प्रस्तावित किसान ट्रैक्टर-ट्रॉली रैली पर रोक लगाने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा केंद्र की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी। इस दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि पुलिस के पास इस मामले से निपटने का पूरा अधिकार हैं। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति विनीत सरन की पीठ इस मामले पर आज अपना फैसला सुनाएगी। 
टॅग्स :किसान आंदोलनसुप्रीम कोर्टदिल्ली पुलिस
Open in App

संबंधित खबरें

क्राइम अलर्टDelhi: जाफराबाद में सड़क पर झड़प, गोलीबारी के बाद 3 गिरफ्तार

भारतSupreme Court: बांग्लादेश से गर्भवती महिला और उसके बच्चे को भारत आने की अनुमति, कोर्ट ने मानवीय आधार पर लिया फैसला

क्राइम अलर्टDelhi Vasant Kunj Accident: जीवन की एकमात्र उम्मीद अब खत्म?, मर्सिडीज एसयूवी की चपेट में आकर जान गंवाने वाले रेस्तरां कर्मचारी रोहित के परिवार ने कहा- अब किसके सहारे...

भारतIndia Gate Protest: दिल्ली में विरोध प्रदर्शन का हैदराबाद से कनेक्शन, दिल्ली पुलिस ने किया खुलासा; RSU की बैठक में शामिल हुए थे कुछ सदस्य

भारतNational Herald case: सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज, दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया मामला

भारत अधिक खबरें

भारतकथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा जयपुर में बने जीवनसाथी, देखें वीडियो

भारत2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, 2025 तक नेता प्रतिपक्ष नियुक्त नहीं?, उद्धव ठाकरे ने कहा-प्रचंड बहुमत होने के बावजूद क्यों डर रही है सरकार?

भारतजीवन रक्षक प्रणाली पर ‘इंडिया’ गठबंधन?, उमर अब्दुल्ला बोले-‘आईसीयू’ में जाने का खतरा, भाजपा की 24 घंटे चलने वाली चुनावी मशीन से मुकाबला करने में फेल

भारतजमीनी कार्यकर्ताओं को सम्मानित, सीएम नीतीश कुमार ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की

भारतसिरसा जिलाः गांवों और शहरों में पर्याप्त एवं सुरक्षित पेयजल, जानिए खासियत