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'राम' भरोसे 'दिल्ली' जीतेगी मोदी सरकार

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: February 5, 2020 09:53 PM2020-02-05T21:53:25+5:302020-02-05T21:53:25+5:30

 अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए गठित ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का कार्यालय दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में होगा. गृहमंत्रालय ने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार मस्जिद निर्माण के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ जमीन का अलॉटमेंट लेटर जारी कर चुकी है. अधिसूचना में कहा गया है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का रजिस्टर्ड ऑफिस- आर-20, ग्रेटर कैलाश पार्ट-एक, नयी दिल्ली-110048 है..आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा को बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राम मंदिर के निर्माण के लिए ट्रस्ट के गठन को अपनी मंजूरी दे दी है . केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि ट्रस्ट में दलित समुदाय के एक सदस्य सहित 15 सदस्य होंगे.

मंदिर ट्रस्ट के एलान के बाद चिंता मॉडल की होने लगी कि भव्य तो होगा लेकिन आखिर किस मॉडल पर बनेगा राम मंदिर. विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु सदाशिव कोकजे ने कहा "हम नवगठित ट्रस्ट से यही उम्मीद करते हैं कि राम जन्मभूमि पर उसी मॉडल के मुताबिक भव्य मंदिर का निर्माण किया जायेगा जो राम जन्मभूमि न्यास ने पहले से तैयार कर रखा है.  इस मॉडल के मुताबिक कई खंभों  का निर्माण भी हो चुका है जिन्हें भव्य राम मंदिर की कल्पना को ध्यान में रखते हुए आकार दिया गया है." कोकजे ने कहा कि राम मंदिर के इस प्रचलित मॉडल से हजारों साधु-संतों और लाखों हिंदुओं की भावनाएं जुड़ी हैं. इस मॉडल को कई मौकों पर प्रदर्शित भी किया जा चुका है.  विहिप ने राम मंदिर निर्माण कार्यशाला में 1990 में अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिये पत्थरों को तराशना शुरू किया था. राम जन्मभूमि न्यास विश्व हिन्दू परिषद के सदस्यों का स्थापित ट्रस्ट है.  इस ट्रस्ट की स्थापना अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के उद्देश्य से 18 दिसंबर 1985 को की गयी थी.  सरकार ने अयोध्या कानून के तहत अधिग्रहीत 67.70 एकड़ भूमि ‘‘श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र’’ को हस्तांतरित करने का फैसला किया है. 

दिल्ली में चुनाव है और आचार संहिता लगी हुई है. पीएम के इस एलान पर सवाल उठने लगे तो चुनाव आयोग ने साफ किया कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट के गठन के लिये आयोग की पूर्वानुमति लेना अनिवार्य नहीं है.  सरकार ने शीर्ष न्यायालय के फैसले में निर्धारित समयसीमा का पालन करते हुये ट्रस्ट का गठन किया है. कोर्ट के आदेश के मुताबिक  सरकार को नौ फरवरी तक ट्रस्ट का गठन करना है. दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए आठ फरवरी को मतदान और 11 फरवरी को मतगणना होगी और  दिल्ली में छह जनवरी से चुनाव आचार संहिता लागू है. 

उधर योगी सरकार  ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को अयोध्या मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर ग्राम धन्नीपुर, तहसील सोहावल रौनाही थाने के दो सौ मीटर के पीछे पांच एकड़ जमीन आवंटित कर दी..

 

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