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लॉकडाउन 4: दिल्ली सहित देश के राज्यों में क्या खुलेगा क्या बंद रहेगा, देखें नये नियम

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 19, 2020 01:04 AM2020-05-19T01:04:58+5:302020-05-19T01:04:58+5:30

 

17 मई को नये रंग-रुप वाले लॉकडाउन 4 की नयी गाइडलान्स जारी कर दी गयीं. इसके बाद दिल्ली ने भी लॉकडाउन में मिलने वाली छूट और प्रतिबंधों का एलान कर दिया. दिल्ली में मेट्रो ट्रेन, कॉलेज, कोचिंग, ट्रेनिंग सेंटर, सिनेमा हॉल, बार, जिम, शॉपिंग मॉल और स्विमिंग पूल बंद 31 मई तक बंद रहेंगे. सभी होटल, एंटरटेंनमेंट पार्क, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे. नाई की दुकान, स्पा, सैलून बंद रहेंगे. किसी तरह की बड़ी सभा नहीं होगी. 

स्पोर्ट्स कॉम्लेक्स, स्टेडियम खोल दिए जाएंगे. लेकिन की मैच में दर्शक नहीं जा सकेंगे. ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, साइकिल रिक्शा चल सकेंगे लेकिन केवल एक पैसेंजर के साथ. टैक्सी कैब चलेगें लेकिन दो पैसेंजर के साथ. ग्रामीण, सेवा फट-फट सेवा में 2 पैसेंजर, मैक्सी कैब में, 5 आरटीवी में 11 यात्री जा सकेंगे. कार पूलिंग, कार शेयरिंग अलाउड नहीं होगी. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मार्केट में दुकानें ऑड ईवन की तर्ज पर खोली जाएंगी लेकिन जरूरी सामान की दुकाने रोज खुलेंगी. स्टैंड अलोन या गली में मौजूद दुकान रोज खुलेगी, रेजिडेशिंयल सोसायटी की दुकानें भी रोज खुल सकेंगी. दिल्ली के अंदर बसें चल सकेंगी लेकिन सिर्फ 20 यात्रियों के साथ. दिल्ली में बसों में चढ़ने से पहले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी. टैक्सी सहित सभी चार पहिया गाड़ियों में केवल दो पैसंजर्स को यात्रा करने की परमिशन होगी. टू व्हीलर को चलने की परमिशन होगी लेकिन पीछे की सीट पर किसी को बैठाया नहीं जा सकता. दिल्ली में कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू होगा लेकिन बाहर से लेबर लाकर काम नहीं हो सकेगा. इंटरस्टेट सीमाओं पर मेडिकल स्टॉफ को नहीं रोका जाएगा. सामान ले जाने वाले ट्रकों को आने-जाने की परमिशन होगी. देश भर की तरह दिल्ली में भी 31 मई तक धार्मिक सभाओं पर रोक रहेगी. रेस्टोरेंट खुलेंगे लेकिन वहां बैठ कर खाने की परमिशन नहीं होगी. वहां से सिर्फ होम-डिलीवरी होगी. शादियों में केवल 50 लोग और अंतिम संस्कार में 20 लोग शामिल हो पाएंगे. सभी सरकारी और सभी प्राइवेट दफ्तर अपनी पूरे स्टॉफ के साथ काम कर सकते हैं लेकिन प्राइवेट दफ्तर कोशिश करें कि जितना ज्यादा वर्क फ्रॉम होम हो सके किया जाय. शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक जरूरी सेवाओं को छोड़कर किसी काम के लिए घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी. 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग, 10 साल से कम उम्र के लोग, गर्भवती महिलाओं और ऐसे लोग जिनको दूसरी बीमारी है उन्हें घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं होगी. 

दिल्ली के अलावा दूसरे राज्यों ने भी धीरे-धीरे अपने  यहां छूट देनी शुरू कर दी है.

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