अब अगर कोई सेलिब्रिटी गुमराह करने वाला विज्ञापन करते हैं, तो उन्हें भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने लोकसभा में उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2018 पेश किया है। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए कड़े प्रावधानों वाले इस विधेयक में अगर सेलिब्रिटी गुमराह करने वाले विज्ञापन देते हैं तो उन्हें 3 साल का बैन और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है नए विधेयक में प्रावधान किया गया है कि कोई विनिर्माता या सेवा प्रदाता गलत या भ्रामक विज्ञापन देता है जो उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ है तो उसे दो साल तक की कैद और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। यदि किसी के खिलाफ ऐसे एक से ज्यादा मामले हों तो हर अगले मामले के लिए 5 साल तक की कैद और 50 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है।