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Babri Masjid Demolition Case: CBI कोर्ट ने सभी आरोपियों को किया बरी, आडवाणी, जोशी, उमा समेत 32 थे आरोपी

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: September 30, 2020 01:12 PM2020-09-30T13:12:44+5:302020-09-30T14:06:29+5:30

अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले में आज सीबीआई की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। बड़ा फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने इस मामले के सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जज ने कहा कि घटना  पूर्वनियोजित नहीं थी। जो कुछ हुआ अचानक हुआ। मामले में पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती समेत 32 आरोपी बनाये गये थे। बता दें कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के स्पेशल जज सुरेंद्र कुमार यादव ने ये फैसला सुनाया और इसकी फैसले के साथ ही सुरेंद्र कुमरा रिटायर हो जाएंगे। 

 

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