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AAP विधायक Somnath Bharti को झटका, AIIMS के सुरक्षाकर्मी के साथ मारपीट केस में दो साल की सजा!

By प्रतीक्षा कुकरेती | Published: January 23, 2021 04:37 PM2021-01-23T16:37:55+5:302021-01-23T16:38:53+5:30

दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक और दिल्ली के पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती को (एम्स) में मारपीट के मामले में दोषी ठहराया है। दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटिन मजिस्ट्रेट रवीन्द्र कुमार पांडेय ने 2016 में दर्ज किए गए इस मामले में सोमनाथ भारती को जहां दोषी करार दिया, वहीं चार अन्य आरोपियों को मामले से बरी कर दिया. आप विधायक पर एम्स के सुरक्षाकर्मी के साथ मारपीट का आरोप था.

 

अदालत ने सोमनाथ भारती को दो साल जेल की सजा सुनाई. हालॉंकि कुछ देर बाद ही AAP विधायक सोमनाथ भारती को दिल्ली हाई कोर्ट से 20000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई. इसी के साथ उन पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने शनिवार को सजा सुनाने के दौरान कहा कि जुर्माना नहीं भरने की सूरत में 1 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. 

बता दें कि दिल्ली के पूर्व मंत्री और मालवीय नगर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती  को 4 साल पहले मारपीट व सरकारी संपत्ति नष्ट करने के मामले में शुक्रवार को दोषी करार दिया गया था. दरअसल, वर्ष 2016 में एम्स के मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने सुरक्षाकर्मी से मारपीट के मामले में हौज खास थाने में AAP विधायक सोमनाथ भारती के अलावा कई अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत दी थी.

 

सालों चले इस मामले में अब जाकर फैसला आया सोम नाथ भारती को भारतीय दंड संहिता की मारपीट करने, सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने व सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत अन्य धाराओं में दोषी ठहराया है. इन सभी मामलों में अधिकतम दो साल की सजा का प्रावधान है. 

 

आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती इन दिनों उत्तर प्रदेश की जेल में बंद हैं. उन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों को इस्तेमाल करने का आरोप है. 

टॅग्स :आम आदमी पार्टीAam Aadmi Party (AAP)