जून 2017 को पीड़िता ने आरोप लगाया था कि उन्नाव से बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने उसका रेप किया था। मामले में पहले तो यूपी पुलिस ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ एफआईआर लिखने से मना कर दिया था। लेकिन अप्रैल 2018 को पीड़िता ने विधायक के खिलाफ एफआईआर की मांग करते हुए लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के बाहर आत्मदाह करने की कोशिश की। जिसके बाद मामले की जांच शुरू हुई। इसी बीच अप्रैल 2018 को पीड़िता के पिता की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। जिसका आरोप भी विधायक पर लगा। मामले को बाद में सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई ने जुलाई 2018 में पहली चार्जशीट दाखिल की, जिसमें कुलदीप सेंगर को मुख्य आरोपी बनाया गया। जिसके बाद आरोपी विधायक को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि बाद में आरोप विधायक को जमानत दे दी गई। इस केस में अभी अंतिम फैसला नहीं आया है। Read More
बलात्कार पीड़िता के पिता पर कुछ लोगों ने मारपीट कर जानलेवा हमला किया। पीड़िता के पिता के खिलाफ हथियार अधिनियम की संगीन धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया। ...
दिल्ली की एक अदालत ने भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को 2017 में नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए कहा कि “शक्तिशाली व्यक्ति” के खिलाफ पीड़िता की गवाही “सच्ची और बेदाग” है। ...
सेंगर ने 2017 में पीड़िता का अपहरण और दुष्कर्म किया था जब वह नाबालिग थी। अदालत ने सह आरोपी शशि सिंह के खिलाफ भी आरोप तय किये थे। भाजपा ने उत्तर प्रदेश के बांगरमऊ से चार बार के विधायक सेंगर को अगस्त 2019 में पार्टी से निष्कासित कर दिया था। ...
उन्नाव रेप केस: अदालत ने सेंगर को भारतीय दंड संहिता के तहत दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम के तहत लोकसेवक द्वारा बच्ची के खिलाफ यौन हमले के अपराध का दोषी ठहराया। अदालत सजा की अवधि पर बुधवार को दलीलें सुनेगी। इस अपराध के लिये अधिकतम आजीवन कारावास की सजा हो ...
अदालत ने मुख्य आरोपी सेंगर को भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषी करार दिया। जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने हालांकि सह आरोपी शशि सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया। अदालत सजा पर बुधवार को दलीलें सुनेगी। ...
अदालत ने मुख्य आरोपी सेंगर को भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषी करार दिया। जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने हालांकि सह आरोपी शशि सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया। ...
उन्नाव बलात्कार और अपहरण मामला में भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने दोषी करार दिया है। दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने एक और आरोपी शशि सिंह को बरी कर दिया। सेंगर की सजा पर 19 दिसंबर को बहस होगी। ...