Ram janmabhoomi-babri masjid dispute, Latest Hindi News
राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद मामला (Ram Janmabhoomi-Babri Masjid Dispute): अयोध्या में छह दिसंबर, 1992 से पहले 2.77 एकड़ के भूखंड के 0.313 एकड़ हिस्से में यह विवादित ढांचा मौजूद था जिसे कारसेवकों ने गिरा दिया था। इसके बाद देशभर में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे हुए थे। सरकार ने 1993 में एक कानून के माध्यम से 2.77 एकड़ सहित 67.703 एकड़ भूमि अधिग्रहित की थी। इसमें रामजन्म भूमि न्यास उस 42 एकड़ भूमि का मालिक है जो विवादरहित थी और जिसका अधिग्रहण कर लिया गया था। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2.77 एकड़ भूमि को तीन पक्षकारों-सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच बराबर-बराबर बांटने का फैसला सुनाया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2010 के फैसले के खिलाफ दायर 14 अपील पर सुनवाई के दौरान मध्यस्थता के माध्यम से विवाद सुलझाने की संभावना तलाशने का सुझाव दिया है। Read More
एसएसपी अजय साहनी ने सोमवार को बताया कि शनिवार को उन्होंने मुस्लिम धर्मगुरुओं और गणमान्य लोगों के साथ बैठक की जिसमें अयोध्या मामले में कोई भी फैसला आने के बाद अमन-चैन बनाए रखने की अपील की गई। ...
भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने एक सवाल पर कहा कि सभी को उच्चतम न्यायालय के आदेश का इंतजार करना चाहिए और उससे पहले इस संबंध में किसी भी तरह की टिप्पणी उचित नहीं है। ...
राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले पीएम मोदी का बयान। कहा- जब रामजन्मभूमि पर हाईकोर्ट का फैसला आया, कुछ बयानबाजों ने बेतुके बयान दिए थे। ...
साक्षी ने कहा, ‘‘उच्चतम न्यायालय को धन्यवाद देता हूं। यह 150 साल का मामला था । अदालत ने उसे 40 दिन लगातार सुनवाई कर दोनों पक्षों को गंभीरता से सुना और फिर चार सप्ताह में फैसला देने के लिए उसे सुरक्षित कर लिया है।’’ ...
सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में एक और हिन्दू वादी को अपना लिखित नोट दाखिल करने की बृहस्पतिवार को इजाजत दी। इस वादी ने न्यायालय से अनुरोध किया है कि यदि शीर्ष अदालत यह व्यवस्था देती है कि हिन्दू और मुस्लिम पक्ष में से किसी क ...
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की पीठ के समक्ष ‘निर्वाणी अखाड़ा’ के वकील ने इस मामले का उल्लेख किया और कहा कि उनके मुवक्किल ने लिखित नोट दाखिल करने के लिये तीन दिन के समय की गणना करने में गलती कर दी ...
अयोध्य विवादः मालिकाना हक के मुस्लिम पक्षकारों ने इससे पहले घोषणा की थी कि अनुकूल फैसला आने की स्थिति में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए वे अयोध्या में विवादित जमीन पर मस्जिद निर्माण को आगे के लिए टाल देंगे। ...
न्यायालय ने सोमवार को यह नोट उसके समक्ष दाखिल करने की अनुमति दे दी थी। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की पीठ से इन पक्षकारों के वकील ने अनुरोध किया कि उन्हें पांच सदस्यीय संविधान पीठ के अवलोकन के लिय ...