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आईपीसी धारा-377

Ipc-section-377, Latest Marathi News

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भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा-377 के अनुसार कोई किसी पुरुष, स्त्री या पशुओं से अप्राकृतिक तरीके से शारीरिक संबंध बनाता है तो यह अपराध होगा। इस अपराध के तहत दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को उम्रकैद या 10 साल तक की कैद हो सकती है। साथ ही जुर्माना भी देना पड़ता है 

राजनीति : Political Nautanki #11: समलैंगिकता पर किसने राजनीतिक नौटंकी की?

भारत : सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: संविधान पीठ के पाँचों जजों की एक राय- समलैंगिकता अपराध नहीं है