क्या आपने अभी तक मोबाइल नंबर को आधार से नहीं कराया लिंक? यह खबर आपके लिए है जरूरी

By जोयिता भट्टाचार्या | Published: March 13, 2018 06:57 PM2018-03-13T18:57:13+5:302018-03-13T18:57:13+5:30

मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से लिंक कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है।

Supreme Court Extends Deadline for Linking Aadhaar Card With Mobile Phone Connections | क्या आपने अभी तक मोबाइल नंबर को आधार से नहीं कराया लिंक? यह खबर आपके लिए है जरूरी

क्या आपने अभी तक मोबाइल नंबर को आधार से नहीं कराया लिंक? यह खबर आपके लिए है जरूरी

Highlightsआधार को विभिन्न सेवाओं से अनिवार्य रूप से जोड़ने की समयसीमा बढ़ीआधार को मोबाइल नंबर से अनिवार्य रूप से जोड़ने की आखरी तारीख 31 मार्च तक थी

नई दिल्ली, 13 मार्च। क्या आपने अपना मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक कराया है? अगर अभी तक आप नहीं कर पाएं है ऐसा तो आपके पास एक और मौका हो सकता है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से लिंक कराने की तारीख को आगे बढ़ा दी गई है। इससे पहले इसकी अंतिम तारीख 31 मार्च 2018 तय की गई थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्देश पर कहा कि जब तक आधार योजना की वैधता पर संविधान पीठ का फैसला नहीं आ जाता है, तब तक लिंकिंग जरूरी नहीं है।

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कोर्ट ने अपने फैसले में साफ़ किया है कि केंद्र सरकार आधार को अनिवार्य बनाने को लेकर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाल सकती। इस मामले की सुनवाई दौरान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति ए के सीकरी, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पांच सदस्यीय बेंच ने कर रही है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में पांच जजों की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा है 'जब तक इस मामले में कोई फैसला नहीं आता, तब तक आप आधार लिंक करा सकतें हैं।


आधार की अनिवार्यता और वैधता के साथ लोगों की नीजि जानकारी की सुरक्षा को लेकर पहले से सवाल उठ रहे हैं। सभी सरकारी सेवाओं में आधार कार्ड को लिंक को लेकर याचिका पर 13 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आधार लिंक करने की अंतिम तारीख भी खत्म हो गई है।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (7 मार्च) को में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने आधारकार्ड लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च के आगे बढ़ाने के संकेत दिए थे। केंद्र सरकार से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा था कि आधार से जुड़े सभी सेवाओं को लिंक करने की डेडलाइन बढ़ाए जाने का विकल्प अभी खुला है। उन्होंने कहा था कि आधार मामले में सुनवाई को पूरा करने के लिए थोड़ा समय और चाहिए होगा, इसलिए सरकार समयसीमा को 31 मार्च से आगे बढ़ा सकती है। हमने पहले भी जरूरत पड़ने पर दो बार डेडलाइन बढ़ाई है।

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इससे पहले आधार धारकों की निजी जानकारी सार्वजनिक हो गई थी, जिसमें उनका नाम, पता और मोबाइल नंबर जैसी जानकारियां थी। इसके बाद आधार आधार डाटा को लॉक करने के लिए भी नया फीचर पेश किया गया था। यूजर्स अपना आधार डाटा लॉक करने के लिए UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट https://uidai.gov.in/ पर जाकर अपना बायोमेट्रिक डिटेल्स लॉक कर सकते हैं।

Web Title: Supreme Court Extends Deadline for Linking Aadhaar Card With Mobile Phone Connections

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