टीवी दर्शकों के लिए खुशखबरी! बिना सेट टॉप बॉक्स बदले ही जल्द चेंज कर सकेंगे अपनी DTH सर्विस

By जोयिता भट्टाचार्या | Published: March 28, 2019 11:19 AM2019-03-28T11:19:49+5:302019-03-28T11:19:49+5:30

माना जा रहा है कि DTH सर्विस प्रोवाइडर और केबल ऑपरेटर बदलने की यह सुविधा मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की तरह है। इस सुविधा में जिस तरह आप अपने नंबर को बिना बदले किसी दूसरी टेलीकॉम कंपनी की सुविधा लेने की रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक उसी तरह अब डीटीएट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी को भी बदल सकते हैं।

Soon can change your DTH service provider without changing the Set Top Box | टीवी दर्शकों के लिए खुशखबरी! बिना सेट टॉप बॉक्स बदले ही जल्द चेंज कर सकेंगे अपनी DTH सर्विस

Soon can change your DTH service provider

Highlightsट्राई ने अब मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की तरह सेटअप बॉक्स बदलने के संकेत दिए हैंसेटअप बॉक्स बदले बिना किसी दूसरी कंपनी का DTH सर्विस इस्तेमाल कर सकेंगे

टीवी देखने वालों के लिए एक अच्छी खबर आई है। दरअसल,  ट्राई ने अब मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की तरह सेटअप बॉक्स बदलने के संकेत दिए हैं, जिसे जल्द ही लागू किया जाएगा। यानी यूजर्स जिस तरह अपना नंबर एक कंपनी से दूसरी कंपनी में पोर्ट कराते हैं, ठीक वैसे ही अब आप अपना सेटअप बॉक्स बदले बिना किसी दूसरी कंपनी का DTH सर्विस इस्तेमाल कर सकेंगे।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के चेयरमैन आर एस शर्मा ने इस बात की जानाकारी देते हुए कहा "पिछले दो साल से हम सेट टॉप बाक्स को सभी डीटीएच अथवा केबल सेवाप्रदाताओं के बीच आंतरिक रूप से कार्य करने लायक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। समस्या का एक बड़ा हिस्सा सुलझ गया है। कुछ कारोबारी चुनौतियां बाकी हैं। हम इसे इस साल के अंत तक शुरू करना चाहते हैं।"

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साथ ही उन्होंने कहा कि किसी प्रोडक्ट में इंटरआपरेबिलिटी का विचार बाद में नहीं आना चाहिए बल्कि प्रोडक्ट की प्लानिंग करते समय ही यह काम होना चाहिए।

ऐसे में यह माना जा रहा है कि DTH सर्विस प्रोवाइडर और केबल ऑपरेटर बदलने की यह सुविधा मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की तरह है। इस सुविधा में जिस तरह आप अपने नंबर को बिना बदले किसी दूसरी टेलीकॉम कंपनी की सुविधा लेने की रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक उसी तरह अब डीटीएट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी को भी बदल सकते हैं।

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1 फरवरी से लागू हुए थे ब्रॉटकास्ट नियम

TRAI की ओर से ब्रॉडकास्ट नियम को बीते 1 फरवरी 2019 से लागू किया गया था। इस दौरान सिर्फ 65 प्रतिशत केबल ग्राहकों ने अपने चैनल का चुनाव किया था। वहीं, सिर्फ 35 प्रतिशत DTH ग्राहकों की ओर से चैनल या पैक सेलेक्ट किए गए थे। ट्राई को लगातार लोगों को हो रही परेशानी की शिकायत मिल रही थी। इसे ध्यान में रखते हुए सर्विस प्रोवाइडरों के साथ ट्राई ने 11 फरवरी को बैठक कर नियामक की तारीख को 31 मार्च तक बढ़ाने का फैसला लिया है।

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याद हो कि ट्राई ने हाल ही में एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कि सर्विस प्रोवाइडर एक ही लोकेशन या घर के दूसरे या मल्टीपल कनेक्शन पर ग्राहकों को छूट दे सकते हैं। इसमें किसी तरह की रोक नहीं है। सर्विस प्रोवाइडर को यह जानकारी उसकी वेबसाइट पर देने को कहा गया था।

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