केंद्र ने यूट्यूब, एक्स और टेलीग्राम से बाल यौन शोषण सामग्री हटाने की दी चेतावनी, जारी किया नोटिस

By रुस्तम राणा | Published: October 6, 2023 08:10 PM2023-10-06T20:10:09+5:302023-10-06T20:10:09+5:30

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि यदि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, तो आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत उनकी सुरक्षा, जो उन्हें "सुरक्षित बंदरगाह" का दर्जा देती है, रद्द की जा सकती है। 

Remove Child Sexual Abuse Content Centre Issues Notice To Social Media Giants X, YouTube & Telegram | केंद्र ने यूट्यूब, एक्स और टेलीग्राम से बाल यौन शोषण सामग्री हटाने की दी चेतावनी, जारी किया नोटिस

केंद्र ने यूट्यूब, एक्स और टेलीग्राम से बाल यौन शोषण सामग्री हटाने की दी चेतावनी, जारी किया नोटिस

Highlightsपालन न करने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को झेलना पड़ सकता है नुकसानकेंद्र सरकार ने ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का दिया हवाला आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत उनकी सुरक्षा रद्द की जा सकती है

नई दिल्ली: इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने सोशल मीडिया के दिग्गज प्लेटफॉर्म एक्स, यूट्यूब और टेलीग्राम को नोटिस जारी कर भारतीय इंटरनेट पर अपने प्लेटफॉर्म से बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसएएम) को हटाने की चेतावनी दी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि यदि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, तो आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत उनकी सुरक्षा रद्द की जा सकती है। 

मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, इसका तात्पर्य यह है कि उन्हें मौजूदा कानूनों और विनियमों के तहत अभियोजन का सामना करना पड़ सकता है, भले ही वे आपत्तिजनक सामग्री अपलोड करने वाले नहीं थे। इन प्लेटफार्मों को भेजे गए नोटिस जल्द से जल्द उनके प्लेटफार्मों पर मौजूद किसी भी सीएसएएम तक पहुंच को हटाने या प्रतिबंधित करने के महत्वपूर्ण महत्व पर जोर देते हैं। 

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, वे सीएसएएम के भविष्य के प्रसार को रोकने के लिए सामग्री मॉडरेशन एल्गोरिदम और रिपोर्टिंग तंत्र जैसे सक्रिय उपायों के कार्यान्वयन का भी आग्रह करते हैं।

आईटी अधिनियम 2000 सीएसएएम सहित अश्लील सामग्री से निपटने के लिए कानूनी ढांचा स्थापित करता है। बयान में कहा गया है कि आईटी अधिनियम की धारा 66ई, 67, 67ए और 67बी विशेष रूप से अश्लील या अश्लील सामग्री के ऑनलाइन प्रसारण के लिए कठोर दंड और जुर्माना लगाती हैं।

राजीव चन्द्रशेखर ने आईटी नीतियों द्वारा शासित एक सुरक्षित और विश्वसनीय ऑनलाइन वातावरण स्थापित करने की सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "आईटी अधिनियम के तहत आईटी नियम सोशल मीडिया मध्यस्थों से सख्त अपेक्षा रखते हैं कि उन्हें अपने प्लेटफॉर्म पर आपराधिक या हानिकारक पोस्ट की अनुमति नहीं देनी चाहिए।"

इस साल अप्रैल में, भारत उन अग्रणी देशों में से एक था जिसने एक्स से विभिन्न प्रकार के दुर्व्यवहारों से संबंधित सामग्री को हटाने के लिए कहा था, जैसे कि बाल यौन शोषण, उत्पीड़न, हैक की गई सामग्री, घृणित आचरण, गैर- सहमति से नग्नता, हिंसा को बढ़ावा देने वाले कॉन्टेंट, निजी जानकारी, आत्महत्या या खुद को नुकसान पहुंचाने का प्रचार, संवेदनशील मीडिया, आतंकवाद/हिंसक उग्रवाद और हिंसा संबंधित सामग्री। फ्रांस, जापान और जर्मनी अन्य देशों में ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म से इसी तरह का अनुरोध किया था। 

Web Title: Remove Child Sexual Abuse Content Centre Issues Notice To Social Media Giants X, YouTube & Telegram

टेकमेनिया से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे